रांची: झारखंड हाइ कोर्ट ने प्रेम प्रसाद राणा और अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई की. हाइ कोर्ट के न्यायमूर्ति एस एन पाठक की कोर्ट ने मामले में सरकार को एकल पीठ के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी.
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एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने की मांग
सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रार्थियों ने साल 2002 के विज्ञापन के आधार पर आवेदन दिया था. नवंबर 2003 में रिजल्ट निकला. इनकी नियुक्ति होने पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया गया. इसी विज्ञापन के तहत फिर रिजल्ट आया. इसमें शामिल अभ्यर्थियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया गया. इन्हें नयी अंशदायी पेंशन योजना में रखा गया. एकल पीठ ने सरकार को 12 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया था, लेकिन इस पर निर्णय नहीं लिया गया, जिस पर प्रार्थियों ने एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने की मांग कोर्ट से की है.