रांची: झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने वर्ष 2023-24 के लिए झारखंड विधानसभा की समितियों का गठन कर दिया है. इस बाबत विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. कुल 24 समितियों का गठन किया गया है. तीन समितियों मसलन, विशेषाधिकार समिति, नियम समिति और याचिका समिति के सभापति विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो होंगे. विधायक भूषण तिर्की को सामान्य प्रयोजन समिति का सभापति बनाया गया है. भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा को लोक लेखा समिति की जिम्मेदारी दी गई है.
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प्रक्कलन समिति के सभापति निरल पूर्ति बनाए गये हैं. निर्दलीय विधायक सरयू राय को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सभापति बनाया गया है. डॉ सरफराज अहमद प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के सभापति होंगे. भाकपा माले विधायक बिनोद कुमार सिंह को प्रत्यायुक्त विधान समिति के सभापति की जिम्मेदारी दी गई है. रामदास सोरेन को जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति का सभापति बनाया गया है. कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को आंतरिक संसाधन और केंद्रीय सहायता समिति का सभापति बनाया गया है. कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला निवेदन समिति के सभापति होंगे. झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम को अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण समिति का सभापति मनोनीत किया गया है. खास बात है कि यह समिति आदिम जनजाति कल्याण से संबंधित विषयों को भी देखेगी.
विधायक रामचंद्र सिंह को सदाचार समिति का सभापति बनाया गया है. भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता पुस्तकालय विकास समिति की सभापति होंगी. जबकि झामुमो विधायक सीता सोरेन को महिला एवं बाल विकास समिति का सभापति बनाया गया है. इसके अलावा झामुमो विधायक सबिता महतो को पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति का सभापति मनोनीत किया गया है. भाजपा विधायक सीपी सिंह को निधि एवं अनुश्रवण समिति के सभापति की जिम्मेदारी दी गई है. कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव को शून्यकाल समिति का सभापति बनाया गया है. गैर सरकारी संकल्प के सभापति की जिम्मेदारी विधायक केदार हाजरा को दी गई है.
अनागत प्रश्न एवं क्रियान्वयन समिति के सभापति भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी बनाए गये हैं. आजसू विधायक सुदेश महतो को युवा कल्याण, संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति का सभापति बनाया गया है. एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीत विधायक ग्लेन जेसेफ गॉलस्टेन को आवास समिति का सभापति मनोनीत किया गया है. समिति का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए या समिति के पुनर्गठन तक (जो भी पहले हो) के लिए होगा.