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हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन की बढ़ी मुश्किलें! हाई कोर्ट ने ईडी और ROC से मांगा संपत्ति और कंपनी का ब्यौरा - रांची न्यूज

सीएम हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी और आरओसी से संपत्ति और कंपनी का ब्यौरा मांगा है.

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Published : Apr 22, 2022, 1:28 PM IST

Updated : Apr 22, 2022, 4:24 PM IST

रांची: सीएम हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई है. शिव शंकर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दोनों भाइयों के साथ साथ उनके करीबियों से जुड़ी कंपनी में उनकी भूमिका पर ईडी से 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगा है. इसके अलावा आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दोनों भाइयों से जुड़ी कंपनियों का ब्यौरा देने को कहा है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में 28 कंपनियों का डिटेल पेश किया था, जिसमें सोरेन बंधुओं की भागीदारी थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि दोनों भाइयों ने शेल कंपनियां बनाकर अवैध संपत्ति अर्जित की है. लिहाजा सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए. बचाव पक्ष की तरफ से एडीशनल एडवोकेट जनरल ने कोलकाता से ऑनलाइन अपना पक्ष रखा. उन्होंने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया.

अधिवक्ता राजीव कुमार

रांची: सीएम हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई है. शिव शंकर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दोनों भाइयों के साथ साथ उनके करीबियों से जुड़ी कंपनी में उनकी भूमिका पर ईडी से 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगा है. इसके अलावा आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दोनों भाइयों से जुड़ी कंपनियों का ब्यौरा देने को कहा है.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में 28 कंपनियों का डिटेल पेश किया था, जिसमें सोरेन बंधुओं की भागीदारी थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि दोनों भाइयों ने शेल कंपनियां बनाकर अवैध संपत्ति अर्जित की है. लिहाजा सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए. बचाव पक्ष की तरफ से एडीशनल एडवोकेट जनरल ने कोलकाता से ऑनलाइन अपना पक्ष रखा. उन्होंने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया.

अधिवक्ता राजीव कुमार
Last Updated : Apr 22, 2022, 4:24 PM IST
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