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संजीवनी बिल्डकॉन मामले में तत्कालीन सीआई संजय कुमार के खिलाफ आरोप तय, जानें क्या है मामला

रांची व्यवहार न्यायालय स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में जमीन एवं फ्लैट के नाम पर ठगी करने से जुड़े मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान संजीवनी बिल्डकॉन के एमडी जेडी नंदी के लिए काम करनेवाले आरोपी ओरमांझी के तत्कालीन सीआई कांके रोड निवासी संजय कुमार के खिलाफ सोमवार को आरोप तय किया गया.

Charges framed against immediate ormanjhi CI Sanjay Kumar in Sanjivani Buildcon case
संजीवनी बिल्डकॉन मामले में तत्कालीन सीआई संजय कुमार के खिलाफ आरोप तय
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Published : May 9, 2022, 11:03 PM IST

रांचीः रांची व्यवहार न्यायालय स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में जमीन एवं फ्लैट के नाम पर ठगी करने से जुड़े मामले में संजीवनी बिल्डकॉन के एमडी जेडी नंदी के लिए काम करनेवाले आरोपी ओरमांझी के तत्कालीन सीआई कांके रोड निवासी संजय कुमार के खिलाफ सोमवार को आरोप तय किया गया. अदालत ने आरोपी से आरोपों के बारे में भी पूछा. हालांकि उसने इससे इनकार कर दिया. अब अदालत ने इस मामले में सीबीआई को तीन जून से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा है.

ये भी पढ़ें-संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता के जमानत याचिका पर सुनवाई, हाई कोर्ट ने जवाब के लिए दिया समय

आरोप है कि ओरमांझी सीओ कार्यालय में सीआई के पद पर रहते हुए संजय कुमार ने राकेश कुमार नाम के व्यक्ति की 4.95 डिसमिल जमीन की कागजी दाखिल खारिज किया था. इसमें जालसाजी के आरोप लगे थे और ओरमांझी के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी ब्रजेश मिश्रा के साथ मिलकर इस काम को करने की बात कही गई थी.


आरोप है कि शिकायतकर्ता ने संजीवनी बिल्डकॉन से ओरमांझी के एक इलाके में जमीन ली थी. इसी जमीन को लेकर ठगी का मामला सामने आया था. बाद में 22 अप्रैल 2012 को ओरमांझी थाने में ठगी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. सीबीआई ने 28 फरवरी 2014 को संजीवनी बिल्डकॉन से जुड़े सभी मामले को टेक ओवर कर जांच प्रारंभ की थी.

रांचीः रांची व्यवहार न्यायालय स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में जमीन एवं फ्लैट के नाम पर ठगी करने से जुड़े मामले में संजीवनी बिल्डकॉन के एमडी जेडी नंदी के लिए काम करनेवाले आरोपी ओरमांझी के तत्कालीन सीआई कांके रोड निवासी संजय कुमार के खिलाफ सोमवार को आरोप तय किया गया. अदालत ने आरोपी से आरोपों के बारे में भी पूछा. हालांकि उसने इससे इनकार कर दिया. अब अदालत ने इस मामले में सीबीआई को तीन जून से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा है.

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आरोप है कि ओरमांझी सीओ कार्यालय में सीआई के पद पर रहते हुए संजय कुमार ने राकेश कुमार नाम के व्यक्ति की 4.95 डिसमिल जमीन की कागजी दाखिल खारिज किया था. इसमें जालसाजी के आरोप लगे थे और ओरमांझी के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी ब्रजेश मिश्रा के साथ मिलकर इस काम को करने की बात कही गई थी.


आरोप है कि शिकायतकर्ता ने संजीवनी बिल्डकॉन से ओरमांझी के एक इलाके में जमीन ली थी. इसी जमीन को लेकर ठगी का मामला सामने आया था. बाद में 22 अप्रैल 2012 को ओरमांझी थाने में ठगी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. सीबीआई ने 28 फरवरी 2014 को संजीवनी बिल्डकॉन से जुड़े सभी मामले को टेक ओवर कर जांच प्रारंभ की थी.

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