रांची: चाईबासा से झामुमो विधायक दीपक बिरूआ की सदस्यता को चुनाव आयोग में चुनौती दी गई है. सुनील महतो नाम के आरटीआई कार्यकर्ता ने दीपक बिरूआ पर रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, 1951 की धारा 9(ए) के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सदस्यता समाप्त करने की मांग चुनाव आयोग से की है. आरटीआई कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि झामुमो के विधायक ने ग्रेवेटी रिसोर्सेज एंड मिनरल प्राइवेट लिमिटेड में अपनी साझेदारी से जुड़े तथ्य का चुनावी नामांकन पत्र में जिक्र नहीं किया है.
दीपक बिरूआ ने आरोपों से इंकार करते हुए बताया कि वे चुनाव से पहले ग्रेवेटी रिसोर्सेज एंड मिनरल प्राइवेट लिमिटेड खुद को अलग कर चुके हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इस कंपनी ने किसी तरह का कोई कारोबार नहीं किया है. दीपक बिरूआ ने चुनाव आयोग से की गई शिकायत के बारे में जानकारी होने से इंकार भी किया. दीपक बिरूआ ने कहा कि वे चुनाव आयोग की तरफ से पूछे गए किसी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं.