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एनटीपीसी सेफ्टी मैनेजर सागर सिंह मीणा को सजाः रिश्वत के मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला

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Published : Feb 22, 2022, 5:33 PM IST

रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने एनटीपीसी सेफ्टी मैनेजर सागर सिंह मीणा को सजा सुनाई है. सीबीआई के स्पेशल जज पीके शर्मा की कोर्ट ने एनटीपीसी के सेफ्टी मैनेजर सागर सिंह मीणा को 3 साल की जेल और एक लाख के जुर्माना की सजा सुनाई है.

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सीबीआई स्पेशल कोर्ट

रांचीः सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने रिश्वत के मामले में फैसला दिया है. जिसमें कोर्ट ने एनटीपीसी सेफ्टी मैनेजर सागर सिंह मीणा को 3 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया है. कोरोना सामग्री से संबंधित बिल पास करने के एवज में 7 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की गयी थी. सीबीआई ने आरोपी को 3 लाख रुपया घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था.

इसे भी पढ़ें- ठेकेदार बन CBI इंस्पेक्टर ने घूसखोर अफसर को दबोचा, 10% मांग रहा था कमीशन

सीबीआई की विशेष अदालत से आपदा को अवसर तलाशने वाले आरोपी एनटीपीसी अधिकारी को जेल की सजा मिली है. सीबीआई के स्पेशल जज पीके शर्मा की अदालत में आरोपी सागर सिंह मीणा को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कोविड-19 सामग्री संबंधित बिल पास कराने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई ने रांची के बहुचर्चित होटल रेडिसन ब्लू से घूस की रकम लेते हुए एनटीपीसी के सेफ्टी मैनेजर को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था.


एनटीपीसी सेफ्टी मैनेजर सागर सिंह मीणा के खिलाफ शमसुद्दीन ने सीबीआई में घूस की शिकायत दर्ज करायी थी. शिकायतकर्ता ने बताया था कि कोविड सामग्री के बिल पास कराने को लेकर एनटीपीसी अधिकारी ने उनसे 7 लाख रुपये की मांग की है. इस मामले में सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, होटल रेडिसन ब्लू में रिश्वत की पहली किश्त 3 लाख रुपये का चेक लेते हुए आरोपी को 4 सितंबर 2020 को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में सीबीआई ने 29 सितंबर 2020 को अदालत में चार्जशीट दाखिल किया. जिसके बाद स्पेशल कोर्ट में मामले पर सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों की गवाही कराई गयी. वहीं बचाव पक्ष की ओर से 6 गवाह की गवाही कराई गयी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने एनटीपीसी सेफ्टी मैनेजर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

रांचीः सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने रिश्वत के मामले में फैसला दिया है. जिसमें कोर्ट ने एनटीपीसी सेफ्टी मैनेजर सागर सिंह मीणा को 3 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया है. कोरोना सामग्री से संबंधित बिल पास करने के एवज में 7 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की गयी थी. सीबीआई ने आरोपी को 3 लाख रुपया घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था.

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सीबीआई की विशेष अदालत से आपदा को अवसर तलाशने वाले आरोपी एनटीपीसी अधिकारी को जेल की सजा मिली है. सीबीआई के स्पेशल जज पीके शर्मा की अदालत में आरोपी सागर सिंह मीणा को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कोविड-19 सामग्री संबंधित बिल पास कराने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई ने रांची के बहुचर्चित होटल रेडिसन ब्लू से घूस की रकम लेते हुए एनटीपीसी के सेफ्टी मैनेजर को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था.


एनटीपीसी सेफ्टी मैनेजर सागर सिंह मीणा के खिलाफ शमसुद्दीन ने सीबीआई में घूस की शिकायत दर्ज करायी थी. शिकायतकर्ता ने बताया था कि कोविड सामग्री के बिल पास कराने को लेकर एनटीपीसी अधिकारी ने उनसे 7 लाख रुपये की मांग की है. इस मामले में सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, होटल रेडिसन ब्लू में रिश्वत की पहली किश्त 3 लाख रुपये का चेक लेते हुए आरोपी को 4 सितंबर 2020 को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में सीबीआई ने 29 सितंबर 2020 को अदालत में चार्जशीट दाखिल किया. जिसके बाद स्पेशल कोर्ट में मामले पर सुनवाई करते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों की गवाही कराई गयी. वहीं बचाव पक्ष की ओर से 6 गवाह की गवाही कराई गयी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने एनटीपीसी सेफ्टी मैनेजर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

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