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लालू की जमानत पर सीबीआई ने HC में लगाया अड़ंगा, कहा- 14 साल की मिली सजा, फिर जमानत कैसे? - बिहार में चारा घोटाला

बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सीबीआई ने अदालत में जवाब पेश किया है कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव को 14 साल की सजा मिली है और इसका आधा 7 साल होता है. इससे उन्हें अभी जमानत न दी जाए.

CBI filed reply in Jharkhand High Court in Lalu Yadav's bail case
सीबीआई ने लालू की जमानत का किया विरोध
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Published : Apr 11, 2021, 1:54 PM IST

Updated : Apr 11, 2021, 7:34 PM IST

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ाने के लिए सीबीआई ने नया दांव चल दिया है. सीबीआई की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जवाब पेश कर उन्होंने अदालत से लालू प्रसाद की जमानत का विरोध किया है. सीबीआई अपनी याचिका के माध्यम से लालू प्रसाद की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि लालू प्रसाद को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में 7-7 साल की सजा दी गई है और निचली अदालत ने यह स्पष्ट आदेश दिया है कि दोनों सजाएं एक साथ न चल कर अलग-अलग चलेंगी, यानी कि एक सजा 7 साल की पूरी होने के बाद दूसरी सजा 7 साल की चलेगी. ऐसे में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को 14 साल की सजा मिली है. जिसमें अभी साढ़े 3 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, उनकी कस्टडी की आधी सजा 7 साल जेल में रहने के बाद पूरी होती है. ऐसे में उन्हें जमानत न दी जाए.

देखें पूरी खबर

ये भी पढ़ें-लालू प्रसाद यादव के लिए आज का दिन अहम, दुमका कोषागार मामले की झारखंड हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट में 16 अप्रैल को लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है. लालू प्रसाद की जमानत का विरोध सीबीआई ने किया है. जांच एजेंसी का कहना है कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें 14 साल की सजा मिली है. अब सीबीआई का यह दांव कितना काम करेगा यह तो समय तय करेगा. फिलहाल सीबीआई ने जो दांव चला है, उसका क्या कुछ लालू प्रसाद की ओर से जवाब दिया जाता है? और हाईकोर्ट का उस पर क्या निर्णय होगा? यह देखना अहम होगा.


सीबीआई ने दी यह दलील
बता दें कि लालू प्रसाद की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में एक बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद दूसरी बार फिर से जमानत याचिका दायर की गई है. पिछली बार याचिका पर 9 अप्रैल को सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से जवाब के लिए समय मांगा गया था. अदालत ने उन्हें अपनी जवाब पेश करने के लिए समय दिया था. उसी आदेश के आलोक में सीबीआई की ओर से जवाब पेश किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि, लालू प्रसाद को निचली अदालत से 7-7 साल की अलग-अलग सजा काटने को कहा गया है. ऐसे में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की सजा 14 वर्ष की बनती है जो अभी आधी पूरी नहीं हुई है. इसीलिए उन्हें जमानत न दी जाए.

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ाने के लिए सीबीआई ने नया दांव चल दिया है. सीबीआई की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में जवाब पेश कर उन्होंने अदालत से लालू प्रसाद की जमानत का विरोध किया है. सीबीआई अपनी याचिका के माध्यम से लालू प्रसाद की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि लालू प्रसाद को दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में 7-7 साल की सजा दी गई है और निचली अदालत ने यह स्पष्ट आदेश दिया है कि दोनों सजाएं एक साथ न चल कर अलग-अलग चलेंगी, यानी कि एक सजा 7 साल की पूरी होने के बाद दूसरी सजा 7 साल की चलेगी. ऐसे में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को 14 साल की सजा मिली है. जिसमें अभी साढ़े 3 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, उनकी कस्टडी की आधी सजा 7 साल जेल में रहने के बाद पूरी होती है. ऐसे में उन्हें जमानत न दी जाए.

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झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट में 16 अप्रैल को लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है. लालू प्रसाद की जमानत का विरोध सीबीआई ने किया है. जांच एजेंसी का कहना है कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें 14 साल की सजा मिली है. अब सीबीआई का यह दांव कितना काम करेगा यह तो समय तय करेगा. फिलहाल सीबीआई ने जो दांव चला है, उसका क्या कुछ लालू प्रसाद की ओर से जवाब दिया जाता है? और हाईकोर्ट का उस पर क्या निर्णय होगा? यह देखना अहम होगा.


सीबीआई ने दी यह दलील
बता दें कि लालू प्रसाद की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में एक बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद दूसरी बार फिर से जमानत याचिका दायर की गई है. पिछली बार याचिका पर 9 अप्रैल को सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से जवाब के लिए समय मांगा गया था. अदालत ने उन्हें अपनी जवाब पेश करने के लिए समय दिया था. उसी आदेश के आलोक में सीबीआई की ओर से जवाब पेश किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि, लालू प्रसाद को निचली अदालत से 7-7 साल की अलग-अलग सजा काटने को कहा गया है. ऐसे में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की सजा 14 वर्ष की बनती है जो अभी आधी पूरी नहीं हुई है. इसीलिए उन्हें जमानत न दी जाए.

Last Updated : Apr 11, 2021, 7:34 PM IST
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