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रांचीः CCL के तत्कालीन अमीन को सीबीआई की अदालत ने दोषी ठहराते हुए सुनाई 3 साल की सजा, आय से अधिक संपत्ति का मामला

आय से अधिक संपत्ति मामले में बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. एके मिश्रा की अदालत ने सीसीएल के तत्कालीन अमीन अभियुक्त बाबू चंद राम को दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना लगाया है.

सीबीआई की अदालत में सुनवाई.
सीबीआई की अदालत में सुनवाई.
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Published : Jul 8, 2020, 7:53 PM IST

रांचीः आय से अधिक संपत्ति मामले में बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत एके मिश्रा की अदालत ने सीसीएल के तत्कालीन अमीन अभियुक्त बाबू चंद राम को दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना लगाया है. वहीं जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने अभियुक्त बाबू चंद राम को दोषी पाया है

सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई
रजरप्पा परियोजना सीसीएल रामगढ़ तत्कालीन अमीन अभियुक्त बाबू चंद राम को सीबीआई की विशेष अदालत ने 22 लाख 17 हजार यानी संपत्ति के 46 प्रतिशत आय से अधिक संपत्ति होने के आरोप में दोषी ठहराया है. अभियुक्त बाबू चंद राम को u/s 13(2)r/w13(1)(e) और PC एक्ट 1998 के तहत दोषी ठहराया है और 4 साल की सजा 3 लाख रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़ें- यौन शोषण के आरोपी विधायक ढुल्लू महतो के मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने आदेश रखा सुरक्षित

आय से अधिक संपत्ति मामला दर्ज
आरसी 09a/2016 से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में रामगढ़ रजरप्पा सीसीएल के तत्कालीन अमीन बाबू चंद राम के आय से अधिक संपत्ति मामला दर्ज किया गया है. जांच के दौरान तत्कालीन अमीन से लगभग 46 लाख रुपये की संपत्ति पाई गई है, जिसमें से 22 लाख 17 हजार अवैध संपत्ति पाई गई, जिसमें 46 प्रतिशत अवैध संपत्ति पाई गई. मामले में अदालत ने दोषी ठहराते हुए तत्कालीन अमीन बाबू चंद राम को 4 साल की सजा और 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी.

रांचीः आय से अधिक संपत्ति मामले में बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत एके मिश्रा की अदालत ने सीसीएल के तत्कालीन अमीन अभियुक्त बाबू चंद राम को दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना लगाया है. वहीं जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अदालत ने अभियुक्त बाबू चंद राम को दोषी पाया है

सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई
रजरप्पा परियोजना सीसीएल रामगढ़ तत्कालीन अमीन अभियुक्त बाबू चंद राम को सीबीआई की विशेष अदालत ने 22 लाख 17 हजार यानी संपत्ति के 46 प्रतिशत आय से अधिक संपत्ति होने के आरोप में दोषी ठहराया है. अभियुक्त बाबू चंद राम को u/s 13(2)r/w13(1)(e) और PC एक्ट 1998 के तहत दोषी ठहराया है और 4 साल की सजा 3 लाख रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है.

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आय से अधिक संपत्ति मामला दर्ज
आरसी 09a/2016 से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में रामगढ़ रजरप्पा सीसीएल के तत्कालीन अमीन बाबू चंद राम के आय से अधिक संपत्ति मामला दर्ज किया गया है. जांच के दौरान तत्कालीन अमीन से लगभग 46 लाख रुपये की संपत्ति पाई गई है, जिसमें से 22 लाख 17 हजार अवैध संपत्ति पाई गई, जिसमें 46 प्रतिशत अवैध संपत्ति पाई गई. मामले में अदालत ने दोषी ठहराते हुए तत्कालीन अमीन बाबू चंद राम को 4 साल की सजा और 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी.

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