रांची: चिटफंड घोटाले में सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने मातृभूमि मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और एजेंटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. सीबीआई ने इस मामले में जामताड़ा और देवघर में दर्ज कांडों के आधार पर कार्रवाई की है.
झारखंड हाईकोर्ट का था आदेश
सीबीआई के एफआईआर में जिक्र है कि झारखंड हाईकोर्ट ने साल 2015 में झारखंड अगेंस्ट करप्शन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था. इसी आदेश के आधार पर सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज की है.
लोगों को झांसा देकर करता था ठगी
सीबीआई के एफआईआर के मुताबिक साल 2011 से 2014 के बीच जामताड़ा समेत कई जिलों में कंपनी ने अपने एजेंट बना कर तय समय में 2 गुना और 3 गुना पैसा देने का लोगों को झांसा देते हुए पैसों की वसूली की थी, लेकिन बाद में कंपनी ने पैसों का भुगतान नहीं किया. ऐसे में साल 2015 में जामताड़ा थाने में इस संबंध में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थी. सीबीआई ने उसी मामले को आधार बनाते हुए कंपनी के पदाधिकारियों को आरोपी बनाया है. सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120 बी, 406, 420, 467, 468, 471, 506 और एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मामला दर्ज किया है. मामले का अनुसंधान सीबीआई के सब इंस्पेक्टर शाहनवाज अब्दुल्लाह करेंगे.
इसे भी पढे़ं: खूंटीः पुलिस और PLFI नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एक नक्सली गिरफ्तार
कौन-कौन बनाए गए हैं आरोपी
आनंद कुमार मिश्रा, असिस्टेंट डायरेक्टर
बासुकी प्रसाद ओझा, असिस्टेंट डायरेक्टर
जितेंद्र कुमार तिवारी, असिस्टेंट डायरेक्टर
धनंजय कुमार तिवारी, असिस्टेंट डायरेक्टर
धनंजय मंडल, डायरेक्टर
गोविंद राणा, कर्मचारी
विष्णु महतो, कर्मचारी
राज कुमार मंडल, कर्मचारी
सुजीत राणा, कर्मचारी
पूर्ण चंद मंडल, कर्मचारी