रांची: जीवन बीमा निगम में गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रही मीत्तु पासी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. जिस दौरान जीवन बीमा निगम की ओर से अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा. इसी कड़ी में याचिकाकर्ता के पक्ष को रखने के लिए अदालत ने 2 जून की तिथि निर्धारित की है. मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी.
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मामले के बारे में जीवन बीमा निगम की ओर से बताया गया कि इन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र दिया था वह सही नहीं था. जिसे जाति आयोग ने खारिज कर दिया था. उसके बाद उन्हें सेवा से हटा दिया गया है. प्रार्थी का कहना है कि उन्होंने जिस जाति का प्रमाण पत्र दिया है, वो उसी जाति के हैं यह सही है. इसलिए यह कहना कि यह गलत जाति प्रमाण पत्र है, ये गलत है.
उन्हें अदालत ने समय दिया था. जिस पर उन्होंने फिर से अपना जाति प्रमाण पत्र दिया है. अदालत ने याचिकाकर्ता को 2 जून को अपनी जवाब रखने के लिए तिथि निर्धारित की है.