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रांचीः योगेंद्र साव और निर्मला देवी से जुड़े मामले पर सुनवाई, थाना प्रभारी की हुई गवाही

रांची सिविल कोर्ट में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और पत्नी निर्मला देवी से जुड़े हजारीबाग बड़कागांव कांड पर सुनवाई हुई. मामले में तत्कालीन गिद्दी थाना प्रभारी की गवाही हुई. थाना प्रभारी ने विधायक निर्मला देवी को दोषी ठहराया है.

रांची सिविल कोर्ट
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Published : Jun 24, 2019, 5:23 PM IST

रांचीः हजारीबाग-बड़कागांव कांड से जुड़े पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और पत्नी निर्मला देवी के मामले पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई की गई. मामले की सुनवाई अपर न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव विधायक पत्नी निर्मला कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहे.

देखें पूरी खबर

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से तत्कालीन गिद्दी थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह की गवाही हुई. जिसमें थाना प्रभारी ने कहा कि विधायक निर्मला देवी ने खनन कार्यों में बाधा डाला था. जिसके बाद उसे पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया. उसके बाद उनके समर्थकों ने हिंसक घटना को अंजाम दिया था.

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाह तत्कालीन थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने घटना के बारे में अदालत को बताया. उन्होंने कहा कि विधायक निर्मला देवी ने हिंसा फैलायी थी. जिस दौरान एएसपी, सीईओ सहित कई पदाधिकारी बड़कागांव में इस हिंसक घटनाओं से घायल हुए थे. जिसके बाद उन अधिकारियों को बेहतर इलाज के लिए रांची के मेडिका में लाया गया था.

ये भी पढ़ें- मंत्री बनने के बाद पहली बार खरसावां पहुंचे अर्जुन मुंडा, कहा- जो वादा किया, उसे करूंगा पूरा

बता दें कि पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था. जिसके बाद से ही वो पुलिस हिरासत में हैं. सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के उल्लंघन के बाद पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया. वहीं, हजारीबाग कोर्ट में चल रहे तमाम मामलों का हस्तांतरण रांची सिविल कोर्ट में कर दिया गया है. सुनवाई के बाद पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को होटवार स्थित बिरसा केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया.

रांचीः हजारीबाग-बड़कागांव कांड से जुड़े पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और पत्नी निर्मला देवी के मामले पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई की गई. मामले की सुनवाई अपर न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव विधायक पत्नी निर्मला कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहे.

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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से तत्कालीन गिद्दी थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह की गवाही हुई. जिसमें थाना प्रभारी ने कहा कि विधायक निर्मला देवी ने खनन कार्यों में बाधा डाला था. जिसके बाद उसे पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया. उसके बाद उनके समर्थकों ने हिंसक घटना को अंजाम दिया था.

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाह तत्कालीन थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने घटना के बारे में अदालत को बताया. उन्होंने कहा कि विधायक निर्मला देवी ने हिंसा फैलायी थी. जिस दौरान एएसपी, सीईओ सहित कई पदाधिकारी बड़कागांव में इस हिंसक घटनाओं से घायल हुए थे. जिसके बाद उन अधिकारियों को बेहतर इलाज के लिए रांची के मेडिका में लाया गया था.

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बता दें कि पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था. जिसके बाद से ही वो पुलिस हिरासत में हैं. सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के उल्लंघन के बाद पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया. वहीं, हजारीबाग कोर्ट में चल रहे तमाम मामलों का हस्तांतरण रांची सिविल कोर्ट में कर दिया गया है. सुनवाई के बाद पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को होटवार स्थित बिरसा केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया.

Intro:रांची
बाइट--- परमानंद यादव अपर लोक अभियोजक

हजारीबाग बड़कागांव कांड से जुड़े पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साहू और पत्नी निर्मला देवी के मामले पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई मामले की सुनवाई अपर न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में हुई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से तत्कालीन गिद्दी थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह की गवाही हुई। उन्होंने बताया कि विधायक निर्मला के देवी द्वारा खनन कार्यों में बाधा डाला गया था जिसके बाद उसे पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया गया था उसके बाद उनके समर्थकों द्वारा हिंसक घटना घटी थी। सुनवाई के दौरान अदालत में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र विधायक पत्नी निर्मला कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहे।




Body:सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाह तत्कालीन थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने घटना को लेकर अदालत को बताया उन्होंने बताया कि विधायक निर्मला देवी के द्वारा हिंसा फैलाया गया था जिस दौरान एएसपी, सीईओ सहित कई पदाधिकारी बड़कागांव में हुए इस हिंसक घटनाओं से घायल हुए थे जिसके बाद उन अधिकारियों को बेहतर इलाज के लिए रांची के मेडिका में इलाज के लिए लाया गया था।


Conclusion:
पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था जिसके बाद से ही पुलिस के हिरासत में वह जेल में है सुप्रीम कोर्ट के शर्तों का उल्लंघन के बाद पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की की जमानत को खारिज कर दिया गया। और वही हजारीबाग कोर्ट में चल रहे हैं तमाम मामलों का हस्तांतरण रांची सिविल कोर्ट में कर दिया गया है। सुनवाई के बाद पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को होटवार स्थित बिरसा केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया।
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