ETV Bharat / state

रांची जिला के मतदान केंद्रों में 28 और 29 नवंबर को लगेगा कैंप, योग्य नागरिक मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं नाम

रांची में सभी मतदान केंद्रों में विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा. 28, 29 नवंबर और 5, 6 दिसंबर को पूरे रांची जिला में विशेष अभियान चलाया जाएगा. योग्य नागरिक या जो छूट गए हैं, वो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं.

camps-will-be-organized-for-registering-names-in-voter-list-in-ranchi
मतदान केंद्रों में विशेष कैंप
author img

By

Published : Nov 25, 2020, 7:26 PM IST

रांची: जिले के सभी मतदान केंद्रों में विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा. 28, 29 नवंबर और 5, 6 दिसंबर को पूरे रांची जिला में विशेष अभियान चलाया जाएगा. विशेष कैंप के दौरान जिले के सभी बूथों पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे. उपायुक्त छवि रंजन ने इस संबंध में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं.


योग्य नागरिक मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं अपना नाम
योग्य नागरिक या जो छूट गए हैं, वह मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं. बूथों में बीएलओ सभी तरह के प्रपत्र के साथ मौजूद रहेंगे. लोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार करने, स्थानांतरित करने और हटाने के लिए आवेदन दे सकते हैं.

इसे भी पढे़ं:- डीएसपीएमयू में कॉन्ट्रैक्ट पर प्रोफेसर की बहाली शुरू, घंटी के आधार पर दिया जाएगा मानदेय

विशेष अभियान के अलावा 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, शुद्ध करने और स्थानान्तरित करने के लिए दावा आपत्ति दिए जाने की अवधि भारत निर्वाचन आयोग के ओर से निर्धारित की गई है. इस दौरान कोई भी आम नागरिक https://voterportal.eci.gov.in nvsp.in पोर्टल के जरिए भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है. उपायुक्त छवि रंजन ने मतदान केन्द्रों पर कैंप के दौरान भारत निर्वाचन आयोग और सरकार के ओर से जारी कोविड-19 का सुरक्षामानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले व्यक्ति को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा.

रांची: जिले के सभी मतदान केंद्रों में विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा. 28, 29 नवंबर और 5, 6 दिसंबर को पूरे रांची जिला में विशेष अभियान चलाया जाएगा. विशेष कैंप के दौरान जिले के सभी बूथों पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे. उपायुक्त छवि रंजन ने इस संबंध में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं.


योग्य नागरिक मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं अपना नाम
योग्य नागरिक या जो छूट गए हैं, वह मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं. बूथों में बीएलओ सभी तरह के प्रपत्र के साथ मौजूद रहेंगे. लोग मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार करने, स्थानांतरित करने और हटाने के लिए आवेदन दे सकते हैं.

इसे भी पढे़ं:- डीएसपीएमयू में कॉन्ट्रैक्ट पर प्रोफेसर की बहाली शुरू, घंटी के आधार पर दिया जाएगा मानदेय

विशेष अभियान के अलावा 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, शुद्ध करने और स्थानान्तरित करने के लिए दावा आपत्ति दिए जाने की अवधि भारत निर्वाचन आयोग के ओर से निर्धारित की गई है. इस दौरान कोई भी आम नागरिक https://voterportal.eci.gov.in nvsp.in पोर्टल के जरिए भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है. उपायुक्त छवि रंजन ने मतदान केन्द्रों पर कैंप के दौरान भारत निर्वाचन आयोग और सरकार के ओर से जारी कोविड-19 का सुरक्षामानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. मतदान केंद्र पर पहुंचने वाले व्यक्ति को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.