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भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव को हाईकोर्ट से राहत, पीड़क कार्रवाई पर अंतरिम रोक - रांची न्यूज

झारखंड हाईकोर्ट से बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव को राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई भी पीड़क कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. Relief to Pratul Shahdev from High Court.

Relief to Pratul Shahdev from High Court
Relief to Pratul Shahdev from High Court
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Nov 6, 2023, 7:14 PM IST

रांची: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने प्रतुल शाहदेव की याचिका पर सुनवाई करते हुए किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी. इस दौरान पुलिस उनके खिलाफ किसी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं कर सकेगी. प्रतुल शाहदेव ने इस फैसले पर कोर्ट के प्रति आभार जताया है. उन्होंने कहा कि उन्हें साजिश के तहत स्क्रैप माफिया फंसाने की फिराक में हैं.

ये भी पढ़ें- कब तक होगी ओबीसी कमीशन के चेयमैन की नियुक्ति, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, नहीं तो विभागीय सचिव को होना होगा हाजिर

दरअसल, एजाज अंसारी नामक शख्स ने 30 सितंबर को चंदवा थाना में प्रतुल शाहदेव और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी संख्या 174/2023 में आरोप लगाया गया था कि प्रतुल शाहदेव और उनके सहयोगियों ने एजाज अंसारी को धमकी दी है और गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की है. प्रतुल शाहदेव की ओर से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि प्रतुल शाहदेव ने लातेहार में बंद पड़े अभिजीत प्लांट में रखे स्कैप की लूट के खिलाफ अभियान चलाया था. स्क्रैप की लूट प्रशासन के सहयोग से हो रही थी. इसकी वजह से वह स्क्रैप माफियाओं के निशाने पर थे.

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट के सामने आरोप लगाने वाले एजाज अंसारी का रिकॉर्ड पर रखा और बताया कि उसपर स्क्रैप चोरी के कई मामले चल रहे हैं. अधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट को यह भी बताया कि पूर्व में भी प्रतुल शाहदेव को स्क्रैप माफियाओं की सह पर मंडू कुमार नामक शख्स ने एसटी-एससी एक्ट के तहत बालूमाथ थाना में मुकदमा संख्या 93/2023 दर्ज करवाया था. वह भी झूठा मामला है. उनको फंसाने की साजिश रची जा रही है. हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर को ही उस केस को खारिज करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न उठाया था.

रांची: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने प्रतुल शाहदेव की याचिका पर सुनवाई करते हुए किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी. इस दौरान पुलिस उनके खिलाफ किसी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं कर सकेगी. प्रतुल शाहदेव ने इस फैसले पर कोर्ट के प्रति आभार जताया है. उन्होंने कहा कि उन्हें साजिश के तहत स्क्रैप माफिया फंसाने की फिराक में हैं.

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दरअसल, एजाज अंसारी नामक शख्स ने 30 सितंबर को चंदवा थाना में प्रतुल शाहदेव और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी संख्या 174/2023 में आरोप लगाया गया था कि प्रतुल शाहदेव और उनके सहयोगियों ने एजाज अंसारी को धमकी दी है और गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की है. प्रतुल शाहदेव की ओर से पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि प्रतुल शाहदेव ने लातेहार में बंद पड़े अभिजीत प्लांट में रखे स्कैप की लूट के खिलाफ अभियान चलाया था. स्क्रैप की लूट प्रशासन के सहयोग से हो रही थी. इसकी वजह से वह स्क्रैप माफियाओं के निशाने पर थे.

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट के सामने आरोप लगाने वाले एजाज अंसारी का रिकॉर्ड पर रखा और बताया कि उसपर स्क्रैप चोरी के कई मामले चल रहे हैं. अधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट को यह भी बताया कि पूर्व में भी प्रतुल शाहदेव को स्क्रैप माफियाओं की सह पर मंडू कुमार नामक शख्स ने एसटी-एससी एक्ट के तहत बालूमाथ थाना में मुकदमा संख्या 93/2023 दर्ज करवाया था. वह भी झूठा मामला है. उनको फंसाने की साजिश रची जा रही है. हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर को ही उस केस को खारिज करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न उठाया था.

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