रांची: बाघमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. यौन शोषण के एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट से ढुल्लू महतो को मिली जमानत रद्द कराने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया है. एक महिला नेता ने जमानत रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
विधायक के खिलाफ 35 मामले दर्ज
महिला ने याचिका में कहा था कि, विधायक ढुल्लू महतो का बाघमारा क्षेत्र में दबदबा है, उनके खिलाफ 35 से अधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में वो बरी हो गए हैं, या फिर उन मामलों में गवाही दर्ज नहीं हो पा रही है, ऐसे में यौन शोषण मामले में निष्पक्ष ट्रायल होने की उम्मीद नहीं है. उन्होंने कहा है कि विधायक जेल से बाहर हैं और इस मामले में वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में एक साल लग गए थे, ऐसे में उनकी जमानत रद्द कर देनी चाहिए.
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ढुल्लू महतो को जुलाई 2020 में मिली जमानत
कतरास की एक महिला नेता ने विधायक ढुल्लू महतो पर यौन शोषण का आरोप लगाया है. हाईकोर्ट के निर्देश पर उनके खिलाफ घटना के एक साल बाद प्राथमिकी दर्ज हुई थी और उन्हें जेल जाना पड़ा था. उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने जुलाई 2020 में उन्हें जमानत दे दी. इसी के खिलाफ पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी.