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Jharkhand High Court: मान्या पैलेस समेत 6 बैंक्वेट हॉल को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत, RMC के आदेश पर रोक

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से मान्या पैलेस (Manya Palace) समेत 6 बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall) को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मान्या पैलेस की ओर से डाली गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सील किए जाने के आदेश को तत्काल स्थगित कर दिया है.

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रांची हाई कोर्ट
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Published : Jun 29, 2021, 10:12 PM IST

रांची: रांची के मान्या पैलेस समेत 6 बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall) को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने मान्या पैलेस (Manya Palace) और दूसरे बैंक्वेट हॉल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान नगर निगम रांची (Ranchi Nagar Nigam) के आदेश को तत्काल स्थगित कर दिया है.

ये भी पढ़े- Jharkhand High Court: टाउन प्लानर नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी, राज्य सरकार और सफल अभ्यर्थियों से मांगा जवाब

हाई कोर्ट में आदेश को दी गई थी चुनौती

अदालत ने रांची नगर निगम (Ranchi Nagar Nigam) को जवाब पेश करने को कहा है. रांची नगर निगम (Ranchi Nagar Nigam) के डिप्टी कमिश्नर (Deputy Commissioner) ने मान्या पैलेस, गीतांजलि बैंक्वेट, चंद्रग्रहण भवन, माही पैलेस, आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल और दूसरे बैक्वेट हॉल को सील करने का आदेश दिया था. उसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. अदालत ने उस आदेश को तत्काल स्थगित कर दिया है.

अधिवक्ता की प्रतिक्रिया

मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी

न्यायाधीश राजेश शंकर (Judge Rajesh Shankar) की पीठ ने इनके खिलाफ रांची नगर निगम (Ranchi Nagar Nigam) की कार्रवाई स्थगित रखने का आदेश दिया है. हालांकि वादियों की ओर से बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall) में किसी प्रकार के व्यवसायिक कार्य नहीं करने की अंडर टेकिंग दी गई है. जिसके बाद ही कोर्ट ने रांची नगर निगम के आदेश को स्थगित किया है. अदालत ने रांची नगर निगम से जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी. इस संबंध में मान्य पैलेस (Manya Palace) समेत कई ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने क्या कहा

सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से एक नोटिस जारी कर रांची के 6 बैंक्वेट हॉल को सील करने की बात कही है. इसके अलावा नोटिस जारी करने में निगम की ओर से बैंक्वेट हॉल रूल-2013 की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है. निगम के अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह (Advocate Prashant Kumar Singh) ने अदालत को बताया कि वादियों को बैंक्वेट हाल के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन में सुधार का पूरा मौका दिया गया था. वहीं इस मामले में हाई कोर्ट ने भी पहले एक आदेश दिया है. जिसके तहत लाइसेंस लेने के लिए नक्शा पास होना अनिवार्य है. लेकिन वादियों की ओर से आवेदन के साथ नक्शा नहीं दिया गया था. इसलिए निगम की ओर से बैंक्वेट हॉल को सील करने की कार्रवाई की गई थी. इसके बाद अदालत ने नगर निगम के आदेश को स्थगित करते हुए उससे जवाब मांगा है.

रांची: रांची के मान्या पैलेस समेत 6 बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall) को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने मान्या पैलेस (Manya Palace) और दूसरे बैंक्वेट हॉल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान नगर निगम रांची (Ranchi Nagar Nigam) के आदेश को तत्काल स्थगित कर दिया है.

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हाई कोर्ट में आदेश को दी गई थी चुनौती

अदालत ने रांची नगर निगम (Ranchi Nagar Nigam) को जवाब पेश करने को कहा है. रांची नगर निगम (Ranchi Nagar Nigam) के डिप्टी कमिश्नर (Deputy Commissioner) ने मान्या पैलेस, गीतांजलि बैंक्वेट, चंद्रग्रहण भवन, माही पैलेस, आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल और दूसरे बैक्वेट हॉल को सील करने का आदेश दिया था. उसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. अदालत ने उस आदेश को तत्काल स्थगित कर दिया है.

अधिवक्ता की प्रतिक्रिया

मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी

न्यायाधीश राजेश शंकर (Judge Rajesh Shankar) की पीठ ने इनके खिलाफ रांची नगर निगम (Ranchi Nagar Nigam) की कार्रवाई स्थगित रखने का आदेश दिया है. हालांकि वादियों की ओर से बैंक्वेट हॉल (Banquet Hall) में किसी प्रकार के व्यवसायिक कार्य नहीं करने की अंडर टेकिंग दी गई है. जिसके बाद ही कोर्ट ने रांची नगर निगम के आदेश को स्थगित किया है. अदालत ने रांची नगर निगम से जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी. इस संबंध में मान्य पैलेस (Manya Palace) समेत कई ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने क्या कहा

सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से एक नोटिस जारी कर रांची के 6 बैंक्वेट हॉल को सील करने की बात कही है. इसके अलावा नोटिस जारी करने में निगम की ओर से बैंक्वेट हॉल रूल-2013 की प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है. निगम के अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह (Advocate Prashant Kumar Singh) ने अदालत को बताया कि वादियों को बैंक्वेट हाल के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन में सुधार का पूरा मौका दिया गया था. वहीं इस मामले में हाई कोर्ट ने भी पहले एक आदेश दिया है. जिसके तहत लाइसेंस लेने के लिए नक्शा पास होना अनिवार्य है. लेकिन वादियों की ओर से आवेदन के साथ नक्शा नहीं दिया गया था. इसलिए निगम की ओर से बैंक्वेट हॉल को सील करने की कार्रवाई की गई थी. इसके बाद अदालत ने नगर निगम के आदेश को स्थगित करते हुए उससे जवाब मांगा है.

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