रांची: रांची में 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर रोक लगा दी गई है. मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जिलास्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई जिसमें उपायुक्त छवि रंजन ने कई निर्देश दिए हैं. उपायुक्त ने बैठक के दौरान कहा कि एनजीटी के आदेश अनुसार मानसून की शुरुआत के साथ जिले में बालू का उठाव नहीं होगा.
उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों और थाना प्रभारियों को 10 जून से 15 अक्टूबर तक अलर्ट रहने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जहां भी अवैध खनन हो रहा है वहां औचक निरीक्षण करें खासकर बुंडू क्षेत्र में. उपायुक्त ने एनजीटी के आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने एनजीटी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के आलोक में सभी अवैध खनन या लीज खनन क्षेत्र में दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर की गई जांच की भी समीक्षा की.
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6 महीने में हुई कार्रवाई की समीक्षा
बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए पिछले 6 महीने में की गई कार्रवाई की समीक्षा की. जिला खनन पदाधिकारी से उपायुक्त ने कार्रवाई का ब्यौरा लिया. सभी अधिकारियों को अवैध खनन सहित ईंट-भट्ठों के आसपास प्रदूषण की जांच के सख्त निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि अवैध खनन के खिलाफ पूरी सख्ती बरतें.
उपायुक्त ने ओरमांझी और नगड़ी प्रखंड में मिट्टी, मोरम और पत्थर के अवैध खनन की भी समीक्षा की. अवैध खनन को रोकने के लिए उन्होंने अंचलाधिकारी को संबंधित थाना प्रभारी के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त छापेमारी करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट और सीओ की उपस्थिति में कार्रवाई करें.
उपायुक्त ने जिले में ईंट-भट्ठा, क्रशर, बालू उठाव, पत्थर खदान और लीज खनन क्षेत्र की जांच करने का निर्देश दिया. जिला खनन पदाधिकारी को उन्होंने प्रदूषण, बिजली, परिवहन और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से आवश्यक सूचना लेकर विभिन्न बिंदुओं पर फॉर्मेट तैयार कर जांच करने को कहा.