रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह को रांची सिविल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की कोर्ट ने भैरव सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दी है. भैरव सिंह के अधिवक्ता अभय सिंह के मुताबिक ऊपरी अदालत में बेल फाइल कर जमानत की गुहार लगाई जाएगी.
इसे भी पढे़ं: झारखंड हाई कोर्ट में सिपाही नियुक्ति मामले में सुनवाई, अदालत ने याचिका की खारिज
वहीं इसी मामले में चार प्रमुख अभियुक्तों को रांची व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश 16 की अदालत से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने गुड्डू लोहरा, राजू लोरा, नेत्री पूनम सिंह और राजा महतो को जमानत दे दी है. अदालत ने सभी को 10-10 हाजर के दो निजी मुचलके पर जमानत दी है. इस मामले में अदालत से अब तक दर्जनों से अधिक आरोपियों को जमानत मिल चुकी है.
4 जनवरी को सीएम के काफिले पर हमला
4 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला हुआ था. इस मामले में रांची पुलिस ने लगभग 76 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है, जिसमें लगभग 3 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. वहीं लगभग ढाई दर्जन लोगों को जमानत मिल चुकी है. पुलिस के दबाव के बीच भैरव सिंह, पार्षद रोशनी खलखो, भाजयुमो के नेता शशांक राज ने खुद को कोर्ट में सरेंडर किया था. सभी जेल में बंद हैं. हालांकि पिछले दिनों पार्षद रोशनी खलखो को जमानत मिल चुकी है.