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रांची: पोक्सो की विशेष अदालत में दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत खारिज - दुष्कर्म के आरोपियों को नहीं मिली जमानत

रांची में पोक्सो की विशेष अदालत ने दुष्कर्म के 3 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी है. तीनों घटना के कुछ दिन बाद से ही जेल में बंद हैं.

दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत खारिज
दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत खारिज
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Published : Jun 10, 2020, 7:00 AM IST

रांचीः पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में जेल में बंद तीन अलग-अलग मामलों में आरोपियों की ओर से दाखिल जमानत याचिका की सुनवाई के तत्पश्चात जमानत खारिज कर दी.

दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत खारिज

मामले की सुनवाई पोक्सो के विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. अदालत ने बरियातू थाना के नामजद आरोपी मोहसिन खान, जगन्नाथपुर थाने के आरोपी जमाल अहमद और डोरंडा थाने के आरोपी शंभू वर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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तीनों घटना के कुछ दिन बाद से ही जेल में बंद हैं. तीनों की ओर से सिविल कोर्ट में नई व्यवस्था के तहत जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई के बाद पोक्सो की विशेष अदालत ने याचिका को खारिज कर दी.

रांचीः पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में जेल में बंद तीन अलग-अलग मामलों में आरोपियों की ओर से दाखिल जमानत याचिका की सुनवाई के तत्पश्चात जमानत खारिज कर दी.

दुष्कर्म के आरोपियों की जमानत खारिज

मामले की सुनवाई पोक्सो के विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. अदालत ने बरियातू थाना के नामजद आरोपी मोहसिन खान, जगन्नाथपुर थाने के आरोपी जमाल अहमद और डोरंडा थाने के आरोपी शंभू वर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी.

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तीनों घटना के कुछ दिन बाद से ही जेल में बंद हैं. तीनों की ओर से सिविल कोर्ट में नई व्यवस्था के तहत जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई के बाद पोक्सो की विशेष अदालत ने याचिका को खारिज कर दी.

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