रांची: जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर घूस मांगने के आरोपी धनबाद नगर निगम के क्लर्क की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकृत कर ली गई है. अदालत ने लोअर कोर्ट रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है. लोअर कोर्ट रिपोर्ट पेश होने के बाद मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी.
जन्मपत्री के नाम पर घूस लेने के मामले पर सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में धनबाद नगर निगम में कार्यरत क्लर्क जन्मपत्री के नाम पर घूस लेने के मामले में सजायाफ्ता की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने उनकी अपील को सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया है. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखे. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी की अपील याचिका सुनवाई के लिए स्वीकृत करते हुए लोअर कोर्ट रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
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हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर
बता दें कि धनबाद नगर निगम के कर्मचारी रामजी प्रसाद जन्म प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 800 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे. एसीबी की विशेष अदालत ने उन्हें घूस लेने के दोषी मानते हुए 4 साल की सजा दी है. उसी सजा के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की है. उसी अपील याचिका पर सुनवाई के बादअदालत ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लोअर कोर्ट रिपोर्ट पेश करने को कहा है.