ETV Bharat / state

झारखंड में अधिवक्ताओं को ई-पास से छूट, झारखंड हाई कोर्ट ने दिए निर्देश - e-pass in Jharkhand

झारखंड हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश जारी कर कहा है कि अधिवक्ताओं के पास अगर ई-पास नहीं है, तो उन्हें रोका न जाए. हाई कोर्ट के इस निर्देश से अधिवक्ताओं को काफी राहत हुई है.

Advocates to get rid of e-pass, jharkhand high court directs
अधिवक्ताओं को ई-पास से मिलेगा छुटकारा, झारखंड हाई कोर्ट ने दिए निर्देश
author img

By

Published : May 17, 2021, 8:35 AM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने हाल ही में जिला प्रशासन को निर्देश जारी कर कहा है कि अधिवक्ताओं और उनके लिपिक को न्यायालय के कार्य के लिए जाने के दौरान रोका न जाए और न ही उनसे ई-पास की मांग की जाए. हाईकोर्ट के इस निर्देश से अधिवक्ताओं को काफी राहत मिली है. सरकार की ओर से दिए गए निर्देश के आलोक में बिना ई-पास के कहीं कोई निकल नहीं सकता है. इससे अधिवक्ताओं में असमंजस की स्थिति थी.

इसे भी पढ़ें- झारखंड हाई कोर्ट के दो अधिवक्ताओं की कोरोना से मौत, अधिवक्ताओं ने जताया शोक

झारखंड हाई कोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश से बताया था कि अदालती कार्यों के लिए आने-जाने में अधिवक्ता और उनके लिपिक को सरकार के आदेश से काफी कठिनाई होगी, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित होगा. मुख्य न्यायाधीश ने एसोसिएशन के आग्रह को स्वीकार करते हुए जिला प्रशासन को निर्देश दिया है. बता दें कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पिछले 13 मई से बढ़ाया गया है, जिसमें कई तरह की सख्तियां लागू की गईं हैं. सरकार ने ये निर्देश दिया है कि जब भी कोई घर से निकलेगा, तो उनके लिए ई-पास बनवाना जरूरी है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने हाल ही में जिला प्रशासन को निर्देश जारी कर कहा है कि अधिवक्ताओं और उनके लिपिक को न्यायालय के कार्य के लिए जाने के दौरान रोका न जाए और न ही उनसे ई-पास की मांग की जाए. हाईकोर्ट के इस निर्देश से अधिवक्ताओं को काफी राहत मिली है. सरकार की ओर से दिए गए निर्देश के आलोक में बिना ई-पास के कहीं कोई निकल नहीं सकता है. इससे अधिवक्ताओं में असमंजस की स्थिति थी.

इसे भी पढ़ें- झारखंड हाई कोर्ट के दो अधिवक्ताओं की कोरोना से मौत, अधिवक्ताओं ने जताया शोक

झारखंड हाई कोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन ने मुख्य न्यायाधीश से बताया था कि अदालती कार्यों के लिए आने-जाने में अधिवक्ता और उनके लिपिक को सरकार के आदेश से काफी कठिनाई होगी, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित होगा. मुख्य न्यायाधीश ने एसोसिएशन के आग्रह को स्वीकार करते हुए जिला प्रशासन को निर्देश दिया है. बता दें कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पिछले 13 मई से बढ़ाया गया है, जिसमें कई तरह की सख्तियां लागू की गईं हैं. सरकार ने ये निर्देश दिया है कि जब भी कोई घर से निकलेगा, तो उनके लिए ई-पास बनवाना जरूरी है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.