रांची: राजधानी रांची में प्रतिबंधित पान मसाला के बड़े व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई होगी. इसके निर्देश बुधवार को उपायुक्त छवि रंजन ने पदाधिकारियों को दिए. साथ ही जिले में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम कोटपा-2003 के धाराओं का सख्ती से अनुपालन के लिए भी निर्देशित किया.
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कलक्ट्रेट में तम्बाकू नियंत्रण के लिए गठित त्रिस्तरीय छापामार दस्ता के साथ वर्कशॉप (Workshop for tobacco control in Ranchi Collectorate) के दौरान उपायुक्त ने सभी बीडीओ को अपने-अपने क्षेत्र में स्कूलों का सर्वे कराने का निर्देश दिया. डीसी ने कहा कि स्कूलों के सौ गज के दायरे के अंदर प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर कोटपा-2003 के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि किशोरावस्था में छात्र नशे की चपेट में ने आएं इसके लिए स्कूलों पर विशेष फोकस करने की जरूरत है. सभी स्कूलों के सर्वे के बाद उन्होंने तंबाकू मुक्त क्षेत्र का उल्लेख करते हुए बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया है.
एडीएम को अभियान चलाने के निर्देश
डीसी ने कहा कि रांची जिले में प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. गैरकानूनी काम करने वाले किसी भी व्यापारी को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने एडीएम उत्कर्ष गुप्ता को शहर को अलग-अलग जोन में बांटकर जांच अभियान चलाने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से अभियान चलाएं और कोटपा-2003 का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करें.
इंटर स्टेट बॉर्डर पर निगरानी के निर्देश
उपायुक्त ने कहा कि प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू पदार्थों के कारोबार को रोकने की आवश्यकता है. ऐसे में प्रतिबंधित पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के बड़े व्यापारियों पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट बाॅर्डर पर कड़ी निगरानी रखने और प्रतिबंधित पान मसाला, तंबाकू उत्पादों की तस्करी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए.