रांचीः राजधानी में होम क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन की ओर से दो और लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है. दोनों लोग लालपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. दोनों ही दूसरे राज्य से रांची आये थे.
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आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्राथमिकी
दूसरे राज्यों से रांची जिला में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को 14 दिनों तक होम क्वॉरेंटाइन का अनुपालन करना आवश्यक है. उपायुक्त के निर्देश पर राज्य के बाहर से रांची जिला या शहर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के होम क्वॉरेंटाइन में रहने की जांच की जा रही है. जिला प्रशासन की टीम बुधवार को जब इनके दिए गए पते एफ-304, हरिओम टावर, सर्कुलर रोड पहुंची तो दोनों ही व्यक्ति अपने घर पर नहीं मिले. होम क्वॉरेंटाइन का उल्लंघन करने के आरोप में प्रमोद पाटोदिया और रवि कुमार जाजोदिया के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश सिन्हा ने संबंधित इंसिडेंट कमांडर को इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. रांची जिला प्रशासन ने मंगलवार को भी नामकुम थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति के खिलाफ होम क्वॉरंटाइन का उल्लंघन करने पर प्राथमिकी दर्ज की थी.