रांची: राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान के आसपास वीवीआईपी इलाके में तंबाकू नियंत्रण विभाग के डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट की टीम ने शनिवार को छापामार कार्रवाई की. इस दौरान फूड स्टाल की आड़ में तंबाकू उत्पादों की खरीद-बिक्री पाई गई. इस पर टीम ने मौके पर ही आरोपियों से जुर्माना वसूला.
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तंबाकू नियंत्रण विभाग के डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट सुशांत कुमार ने बताया कि राजधानी रांची के वीवीआईपी इलाके मोरहाबादी के पास छापामारी अभियान चलाया गया. इस दौरान फूड स्टाल की आड़ में नशे का समान बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ अभियान कार्रवाई की गई. अभियान के दौरान खुले में सिगरेट सहित अन्य नशा पान करने वालों पर कार्रवाई की गई और जुर्माना वसूला गया. उन्होंने बताया कि सिगरेट, गुटखा सहित कई नशीले पदार्थ भी जब्त किया गया.
टीम का विरोध
डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट की टीम की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा. इस दौरान कहीं-कहीं कार्रवाई का हल्का विरोध भी हुआ पर कार्रवाई का विरोध करने वालों की एक न चली. जिला प्रशासन के पदाधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में शहर के सभी इलाकों में तंबाकू नियंत्रण को लेकर विशेष अभियान चलाएंगे.
झारखंड में तंबाकू उत्पादों की खरीब-बिक्री पर प्रतिबंध
झारखंड सरकार ने राज्य में गुटखा-पान मसाला की खरीद बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है. प्रतिबंधित सामग्री का व्यापार और खरीद-बिक्री करने वालों पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है. झारखंड में वर्ष 2012 से ही तंबाकू युक्त गुटखा पान मसाला आदि की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध है और इसे हर एक साल के लिए बढ़ाया जा रहा है. पिछली दफा 21 जुलाई 2020 को इस प्रतिबंध को बढ़ाया गया था, जो इस साल जुलाई तक जारी है. फिर रिन्युअल करना होगा.
डराते हैं तंबाकू से मौत के आंकड़े
WHO के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में करीब 130 करोड़ लोग तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं. हर साल इनमें से 80 लाख लोगों की मौत की वजह तंबाकू ही बन रही है और 12 लाख लोग ऐसे होते हैं जो तंबाकू के धुएं के संपर्क में रहते हैं या कभी कभार दोस्तों के साथ तंबाकू का सेवन करते हैं. भारत में हर साल तंबाकू के कारण जान गंवाने वालों की संख्या करीब 13 लाख है. तंबाकू के सेवन को हतोत्साहित करने के लिए हर साल 31 मई को दुनिया भर में World no tobacco day मनाया जाता है.
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क्या है कोटपा
तंबाकू उत्पादों पर नियंत्रण को लेकर भारत सरकार ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 पारित किया है. इसे संक्षेप में COTPA 2003 यानी Cigarettes and other Tobacco Products Act 2003 कहा जाता है. इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध है, जबकि शैक्षणिक संस्थानों, मंदिर, मस्जिद आदि की 100 मीटर की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर भी प्रतिबंध है. इसके अलावा इस अधिनियम की धारा 4 में किसी भी सार्वजिनिक स्थान पर बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, सिगार पीने पर प्रतिबंध और उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया गया है. वहीं इस अधिनियम की धारा-7 में तंबाकू उत्पादों के दोनों मुख्य भागों के 85 प्रतिशत हिस्से में बिना चेतावनी खुली सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर जुर्माने और कैद का प्रावधान किया गया है.