रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के आरोपी भारतीय जनता पार्टी के नेता शशांक राज ने घटना के 46 दिन बाद अदालत में सरेंडर कर दिया है. आरोपी ने न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत में सरेंडर किया. इसके बाद अदालत ने उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. हालांकि आरोपी ने राज्य सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि शशांक राज पर कई धाराएं लगाई गईं हैं. हम जमानत याचिका दाखिल करेंगे.
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बता दें कि 3 जनवरी को ओरमांझी में 1 युवती की सिर कटी लाश बरामद हुई थी. इस घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया था. इसी दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया था, जिसमें एक पुलिस पदाधिकारी घायल हो गया था. इस मामले में लगभग 72 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जबकि अब तक 2 दर्जन से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इसी मामले में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता शशांक राज ने अदालत के समक्ष सरेंडर किया है, जिन्हें 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. न्यायिक हिरासत में जाते वक्त उन्होंने राज्य सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि वे अपने मुवक्किल को बचाने के लिए जमानत याचिका दाखिल करेंगे. हालांकि अब भी कई आरोपी पुलिस के गिरफ्त से दूर हैं.