रांची: पेट्रोल पंप के कर्मचारी से पिस्तौल और चाकू के बल पर 14 हजार रुपये लूट मामले में जेल में बंद आरोपी इरफान खान उर्फ इरफान अंसारी को अपर न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत ने राहत देने से इंकार कर दिया. आरोपी तीन नवंबर 2018 से ही जेल में है. उस पर धुर्वा थाना क्षेत्र के जगरानी पेट्रोल पंप में नगद के साथ तीन मोबाइल सेट लूटपाट करने का आरोप है.
जमानत याचिका को खारिज
धुर्वा स्थित पेट्रोल पंप में लूटपाट करने के आरोपी इरफान खान को राहत नहीं मिली है. अपर न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
लूटे गए नगदी और 4 मोबाइल बरामद
इस घटना को लेकर धुर्वा थाने में 24 अक्तूबर 2018 को मामला दर्ज किया गया है. धुर्वा की पुलिस ने आरोपी को तीन नवंबर 2018 को गिरफ्तार किया था. साथ ही उसके घर से लूटे गए नगदी और मोबाइल बरामद किए थे.
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पेट्रोल पंप के मैनेजर ने कराई थी प्राथमिकी दर्ज
बता दें कि घटना को लेकर 24 अक्तूबर 2018 को पेट्रोल पंप के मैनेजर शशि भूषण सिंह ने धुर्वा कांड संख्या 248/18 के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. घटना में शामिल सह-आरोपी इम्तियाज अंसारी के पास से पुलिस ने लूट का सामान बरामद किया था. वहीं आरोपी ने 13 जुलाई को जमानत याचिका दाखिल की थी.