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गोली मारकर हत्या करने का प्रयास करने वाले आरोपी को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, अदालत ने जमानत याचिका की खारिज

झारखंड हाई कोर्ट में हजारीबाग के क्रेशर मालिक की गोली मारकर हत्या के प्रयास करने के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी.

jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Aug 18, 2020, 6:42 AM IST

रांचीः हजारीबाग के चर्चित मामलों में से एक क्रशर मालिक की गोली मारकर हत्या के प्रयास करने के आरोपी की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार करते हुए उसकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया.

देखें पूरी खबर

इसे भी पढ़ें- जमशेदपुर: टाटा स्टील में अब आठ नहीं 12 घंटे की होगी ड्यूटी, सरकार ने दी मंजूरी

क्रेशर मालिक की गोली मारकर हत्या करने का प्रयास
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में चर्चित क्रशर मालिक की गोली मारकर हत्या करने के प्रयास के आरोपी मुकेश यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले को गंभीर मानते हुए प्रार्थी को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया. इसके साथ ही उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी.

बता दें कि क्रशर मालिक की गोली मारकर हत्या करने के प्रयास करने के आरोपी मुकेश यादव की जमानत याचिका हजारीबाग की निचली अदालत से खारिज कर दी गई. उसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दायर की. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी है.

रांचीः हजारीबाग के चर्चित मामलों में से एक क्रशर मालिक की गोली मारकर हत्या के प्रयास करने के आरोपी की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार करते हुए उसकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में चर्चित क्रशर मालिक की गोली मारकर हत्या करने के प्रयास के आरोपी मुकेश यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से मामले की सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले को गंभीर मानते हुए प्रार्थी को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया. इसके साथ ही उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी.

बता दें कि क्रशर मालिक की गोली मारकर हत्या करने के प्रयास करने के आरोपी मुकेश यादव की जमानत याचिका हजारीबाग की निचली अदालत से खारिज कर दी गई. उसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दायर की. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी है.

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