ETV Bharat / state

झारखंड में पान मसालों का सेवन करने वाले हो जाएं सावधान, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर होगी 6 माह की जेल - Jail for spitting on road in Jharkhand

स्वास्थ विभाग के प्रधान सचिव डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी ने सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है. उन्होंने बताया कि अगर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति पान मसाला, खैनी, बीड़ी, गुटखा सहित अन्य तंबाकू के उत्पादन के सेवन का उपयोग करते हुए पकड़ाता है तो उसे 6 माह तक की जेल भी हो सकती है. 

 6 months jail for spitting tobacco in public places In Jharkhand
झारखंड में सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू के थूकने पर होगी 6 माह की जेल
author img

By

Published : Jun 18, 2020, 7:27 PM IST

रांची: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा आदेश जारी करते हुए कहा है कि पान मसाला, खैनी, बीड़ी, गुटखा सहित अन्य जर्दा के उत्पादकों को सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग करने पर स्वास्थ विभाग के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी. स्वास्थ विभाग के प्रधान सचिव डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश जारी करते हुए सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि अगर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति पान मसाला, खैनी, बीड़ी, गुटखा सहित अन्य तंबाकू के उत्पादन के सेवन का उपयोग करते हुए पकड़ाता है तो उसे 6 माह तक की जेल भी हो सकती है.

ये भी पढ़ें: रास चुनाव के 'नंबर गेम' में बीजेपी-जेएमएम कम्फर्टेबल, निर्दलीय और आजसू विधायकों पर नज

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ. कुलकर्णी ने बताया कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है. थूकना एक स्वास्थ खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण भी है. तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृत्ति यत्र तत्र थूकने की होती है और यत्र तत्र थूकने से इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस जैसे खतरनाक संक्रमित बीमारी के संक्रमण फैलने की आशंका अत्यधिक बढ़ जाती है. इसलिए कोरोना संक्रमण को विश्व स्वास्थ संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है. इसी के मद्देनजर झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर छह महीने की जेल भी हो सकती है. झारखंड में पहले से ही पान मसाला, गुटखा,खैनी बीड़ी सहित अन्य तंबाकू उत्पादकों के समान पर रोक लगाई गई है और इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने अब और भी कड़ा आदेश किया है.

रांची: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा आदेश जारी करते हुए कहा है कि पान मसाला, खैनी, बीड़ी, गुटखा सहित अन्य जर्दा के उत्पादकों को सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग करने पर स्वास्थ विभाग के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी. स्वास्थ विभाग के प्रधान सचिव डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश जारी करते हुए सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि अगर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति पान मसाला, खैनी, बीड़ी, गुटखा सहित अन्य तंबाकू के उत्पादन के सेवन का उपयोग करते हुए पकड़ाता है तो उसे 6 माह तक की जेल भी हो सकती है.

ये भी पढ़ें: रास चुनाव के 'नंबर गेम' में बीजेपी-जेएमएम कम्फर्टेबल, निर्दलीय और आजसू विधायकों पर नज

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ. कुलकर्णी ने बताया कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है. थूकना एक स्वास्थ खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण भी है. तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृत्ति यत्र तत्र थूकने की होती है और यत्र तत्र थूकने से इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस जैसे खतरनाक संक्रमित बीमारी के संक्रमण फैलने की आशंका अत्यधिक बढ़ जाती है. इसलिए कोरोना संक्रमण को विश्व स्वास्थ संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है. इसी के मद्देनजर झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर छह महीने की जेल भी हो सकती है. झारखंड में पहले से ही पान मसाला, गुटखा,खैनी बीड़ी सहित अन्य तंबाकू उत्पादकों के समान पर रोक लगाई गई है और इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने अब और भी कड़ा आदेश किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.