रांची: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा आदेश जारी करते हुए कहा है कि पान मसाला, खैनी, बीड़ी, गुटखा सहित अन्य जर्दा के उत्पादकों को सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग करने पर स्वास्थ विभाग के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी. स्वास्थ विभाग के प्रधान सचिव डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश जारी करते हुए सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि अगर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति पान मसाला, खैनी, बीड़ी, गुटखा सहित अन्य तंबाकू के उत्पादन के सेवन का उपयोग करते हुए पकड़ाता है तो उसे 6 माह तक की जेल भी हो सकती है.
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स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ. कुलकर्णी ने बताया कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है. थूकना एक स्वास्थ खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण भी है. तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृत्ति यत्र तत्र थूकने की होती है और यत्र तत्र थूकने से इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस जैसे खतरनाक संक्रमित बीमारी के संक्रमण फैलने की आशंका अत्यधिक बढ़ जाती है. इसलिए कोरोना संक्रमण को विश्व स्वास्थ संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है. इसी के मद्देनजर झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर छह महीने की जेल भी हो सकती है. झारखंड में पहले से ही पान मसाला, गुटखा,खैनी बीड़ी सहित अन्य तंबाकू उत्पादकों के समान पर रोक लगाई गई है और इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने अब और भी कड़ा आदेश किया है.