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बहुचर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी अजीत लुईस की जमानत याचिका पर सुनवाई, जज ने खारिज की याचिका

बहुचर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में अभियुक्त अजीत लुईस लकड़ा की अग्रिम जमानत याचिका निगरानी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई. आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया जिसकी वजह से सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा.

Ajit Lewis Lakda's petition dismissed
34वां राष्ट्रीय खेल घोटाला
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Published : Mar 17, 2021, 10:44 PM IST

रांची: बहुचर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में अभियुक्त अजीत लुईस लकड़ा की अग्रिम जमानत याचिका निगरानी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी. अजीत लुईस लकड़ा का नाम अनुसंधान के दौरान में सामने आया था. इसी के बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं. वह निविदा समिति के सदस्य थे.

यह भी पढ़ें: यू-ट्यूब, पेन ड्राइव, गूगल के दौर में विरासत को संभाल रखे हैं त्रिलोचन, रील कैसेट पर सुनते हैं पुराने गाने

पद के दुरुपयोग का आरोप

खेल सामग्री एवं अन्य खरीदारी की निविदा बैठक में शामिल होने के बावजूद किसी बात पर कभी भी आपत्ति नहीं दर्ज की. आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया जिसकी वजह से सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा. याचिका पर सुनवाई के दौरान निगरानी के विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने अग्रिम जमानत का विरोध किया और अदालत के समक्ष उनके खिलाफ अनुसंधान में मिले साक्ष्य को रखा.

अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपी ने एक मार्च को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. राष्ट्रीय खेल घोटाले को लेकर एबीसी ने कांड संख्या 49/10 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. 28.34 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में तत्कालीन खेल मंत्री बंधु तिर्की, आयोजन सचिव एस एम हाशमी समेत कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी व अन्य लोग शामिल हैं.

रांची: बहुचर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में अभियुक्त अजीत लुईस लकड़ा की अग्रिम जमानत याचिका निगरानी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी. अजीत लुईस लकड़ा का नाम अनुसंधान के दौरान में सामने आया था. इसी के बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं. वह निविदा समिति के सदस्य थे.

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पद के दुरुपयोग का आरोप

खेल सामग्री एवं अन्य खरीदारी की निविदा बैठक में शामिल होने के बावजूद किसी बात पर कभी भी आपत्ति नहीं दर्ज की. आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया जिसकी वजह से सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा. याचिका पर सुनवाई के दौरान निगरानी के विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने अग्रिम जमानत का विरोध किया और अदालत के समक्ष उनके खिलाफ अनुसंधान में मिले साक्ष्य को रखा.

अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपी ने एक मार्च को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. राष्ट्रीय खेल घोटाले को लेकर एबीसी ने कांड संख्या 49/10 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. 28.34 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में तत्कालीन खेल मंत्री बंधु तिर्की, आयोजन सचिव एस एम हाशमी समेत कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी व अन्य लोग शामिल हैं.

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