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34th National Games Scam: आरके आनंद की जमानत पर 16 जुलाई को ACB की विशेष अदालत में सुनवाई - एसीबी की विशेष अदालत

झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल (34th National Games) घोटाले के मुख्य आरोपी आरके आनंद की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory bail petition) पर 16 जुलाई को सुनवाई होगी. यह सुनवाई एसीबी की विशेष अदालत (ACB special court) में होगी.

Hearing on RK Anand's bail plea on 16 July
34वें खेल घोटाले के मुख्य आरोपी आरके आनंद
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Published : Jul 13, 2021, 5:28 PM IST

रांचीः 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले (34th National Games Scam) के मुख्य आरोपी आरके आनंद की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory bail petition) पर रांची व्यवहार न्यायालय में 16 जुलाई को सुनवाई होगी. इस मामले की सुनवाई एसीबी की विशेष अदालत (ACB special court) में होगी. पिछले दिनों एजीसी-1 की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने एसीबी की विशेष न्यायालय में हस्तांतरित कर दिया था.

इसे भी पढ़ें- 34th National Games Scam: मुश्किल में आरोपी आरके आनंद, जमानत याचिका ACB की विशेष अदालत में हस्तांतरित


34वें राष्ट्रीय खेल में 28 करोड़ 38 लाख रुपये की घोटाला हुआ था. इस घोटाले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, एसएस हाशमी, पीसी मिश्रा, आरके आनंद सहित अन्य के खिलाफ एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की है. एसीबी की जांच में आरके आनंद के खिलाफ सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के पर्याप्त सबूत मिले है. आरके आनंद के खिलाफ साक्ष्य मिलने के बाद आरोप-पत्र भी दाखिल कर चुका है.

जमानत याचिका भी हाई कोर्ट ने किया था खारिज
घोटाले के मुख्य आरोपी आरके आनंद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में याचिका दायर की गई थी, जिसपर हाई कोर्ट ने 5 जुलाई को प्राथमिकी निरस्त करने से इनकार कर दिया था. इसके साथ ही आरके आनंद की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था.

झारखंड हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत

घोटाले में मुख्य आरोपी आरके आनंद ने हाई कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी. हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आरके आनंद ने रांची सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिसपर एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई होगी.

यह भी पढ़ेंः34th national game scam: आर.के. आनंद पर दर्ज FIR नहीं होगा निरस्त, जानिए क्यों

क्या है मामला

वर्ष 2011 में 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड में हुआ था, तब आरके आनंद नेशनल गेम ऑर्गेनाइजेशन कमिटी के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष थे. इस आयोजन में हुए घोटाले की जांच करने की जिम्मेदारी एसीबी को दी गई. जांच के दौरान एसीबी ने आरके आनंद को आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. इस प्राथमिकी को निरस्त कराने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जहां राहत नहीं मिला. इसके बाद रांची सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

रांचीः 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले (34th National Games Scam) के मुख्य आरोपी आरके आनंद की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory bail petition) पर रांची व्यवहार न्यायालय में 16 जुलाई को सुनवाई होगी. इस मामले की सुनवाई एसीबी की विशेष अदालत (ACB special court) में होगी. पिछले दिनों एजीसी-1 की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने एसीबी की विशेष न्यायालय में हस्तांतरित कर दिया था.

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34वें राष्ट्रीय खेल में 28 करोड़ 38 लाख रुपये की घोटाला हुआ था. इस घोटाले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, एसएस हाशमी, पीसी मिश्रा, आरके आनंद सहित अन्य के खिलाफ एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की है. एसीबी की जांच में आरके आनंद के खिलाफ सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के पर्याप्त सबूत मिले है. आरके आनंद के खिलाफ साक्ष्य मिलने के बाद आरोप-पत्र भी दाखिल कर चुका है.

जमानत याचिका भी हाई कोर्ट ने किया था खारिज
घोटाले के मुख्य आरोपी आरके आनंद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में याचिका दायर की गई थी, जिसपर हाई कोर्ट ने 5 जुलाई को प्राथमिकी निरस्त करने से इनकार कर दिया था. इसके साथ ही आरके आनंद की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था.

झारखंड हाई कोर्ट से नहीं मिली थी राहत

घोटाले में मुख्य आरोपी आरके आनंद ने हाई कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी. हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आरके आनंद ने रांची सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिसपर एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई होगी.

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क्या है मामला

वर्ष 2011 में 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड में हुआ था, तब आरके आनंद नेशनल गेम ऑर्गेनाइजेशन कमिटी के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष थे. इस आयोजन में हुए घोटाले की जांच करने की जिम्मेदारी एसीबी को दी गई. जांच के दौरान एसीबी ने आरके आनंद को आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. इस प्राथमिकी को निरस्त कराने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जहां राहत नहीं मिला. इसके बाद रांची सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

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