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रांचीः होटवार जेल के 20 कैदियों को 45 दिनों की सर्शत आजादी

कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. लोगों से घर में ही रहने की अपील की जा रही है. मामले में जेल प्रशासन ने 121 कैदियों की सूची सिविल कोर्ट को सौंपी थी. जिसमें से 20 कैदियों को निजी मुचलके पर 45 दिनों की सशर्त जमानत दी गई.

होटवार जेल के 20 कैदियों को 45 दिनों की सर्शत आजादी
Hotwar jail got 45 days of free freedom
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Published : Apr 17, 2020, 10:15 AM IST

रांची: कोरोना महामारी को देखते हुए होटवार जेल में बंंद 20 कैदियों को अदालत ने 45 दिनों की सर्शत आजादी दे दी है. 45 दिनों के बाद कैदियों को संबंधित अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा.

डालसा सचिव अभिषेक कुमार का बयान

कैदियों को सर्शत जमानत पर छोड़ने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार हाई कोर्ट ने राज्य के सभी सिविल कोर्ट को 7 साल तक की सजा पाने वाले विचाराधीन कैदियों को सर्शत जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया था. जेल प्रशासन ने 121 कैदियों की सूची सिविल कोर्ट को सौंपी थी. पहले दिन दो को और गुरुवार को विभिन्न न्यायालय से 18 कैदियों को निजी मुचलके पर 45 दिनों की सशर्त जमानत दी गई.

संक्रमण प्रभावित इलाके के कैदियों को नहीं मिलेगी आजादी
जमानत देने से पहले अदालत यह सुनिश्चित हो लेती है कि छोड़े जाने वाले कैदी संक्रमण प्रभावित क्षेत्र के तो नहीं हैं, साथ ही आवागमन की सुविधा का भी ध्यान रखा जाता है. संक्रमण प्रभावित क्षेत्र और दूर-दराज वाले कैदियों को जमानत नहीं मिलेगी. इन कैदियों को डालसा सचिव अभिषेक कुमार के आदेश पर कानूनी मदद और अधिवक्ता उपलब्ध कराये जा रहे हैं.

रांची: कोरोना महामारी को देखते हुए होटवार जेल में बंंद 20 कैदियों को अदालत ने 45 दिनों की सर्शत आजादी दे दी है. 45 दिनों के बाद कैदियों को संबंधित अदालत में आत्मसमर्पण करना होगा.

डालसा सचिव अभिषेक कुमार का बयान

कैदियों को सर्शत जमानत पर छोड़ने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार हाई कोर्ट ने राज्य के सभी सिविल कोर्ट को 7 साल तक की सजा पाने वाले विचाराधीन कैदियों को सर्शत जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया था. जेल प्रशासन ने 121 कैदियों की सूची सिविल कोर्ट को सौंपी थी. पहले दिन दो को और गुरुवार को विभिन्न न्यायालय से 18 कैदियों को निजी मुचलके पर 45 दिनों की सशर्त जमानत दी गई.

संक्रमण प्रभावित इलाके के कैदियों को नहीं मिलेगी आजादी
जमानत देने से पहले अदालत यह सुनिश्चित हो लेती है कि छोड़े जाने वाले कैदी संक्रमण प्रभावित क्षेत्र के तो नहीं हैं, साथ ही आवागमन की सुविधा का भी ध्यान रखा जाता है. संक्रमण प्रभावित क्षेत्र और दूर-दराज वाले कैदियों को जमानत नहीं मिलेगी. इन कैदियों को डालसा सचिव अभिषेक कुमार के आदेश पर कानूनी मदद और अधिवक्ता उपलब्ध कराये जा रहे हैं.

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