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रामगढ़ः अनुमंडल पदाधिकारी ने बैठक कर जिले में धारा 144 किया लागू - रामगढ़ में अनुमंडल पदाधिकारी ने लागू किया धारा 144

रामगढ़ अनुमंडल पदाधिकारी कीर्ति श्री की ओर से लॉकडाउन के कुछ विशेष प्रावधानों के पालन के लिए पूरे जिले में धारा 144 लागू करते हुए निम्न आदेश जारी किए गए हैं. अनुमंडल पदाधिकारी ने अलग-अलग अधिकारियों के साथ बैठक कर विधि व्यवस्था सहित क्वॉरेंटाइन सेंटर की स्थिति को जाना.

Sub-divisional officer implemented section 144, रामगढ़ में धारा 144
बैठक
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Published : Jun 2, 2020, 5:15 AM IST

रामगढ़: कोरोना वायरस से बचाव और इसके रोकथाम के लिए पूरे देश में अनलॉक-1 लागू किया गया है. इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी कीर्ति श्री की ओर से कुछ विशेष प्रावधानों के पालन के लिए पूरे जिले में धारा 144 लागू करते हुए निम्न आदेश जारी किए गए हैं.

Sub-divisional officer implemented section 144, रामगढ़ में धारा 144
आदेश

अनुमंडल पदाधिकारी कीर्ति श्री ने पतरातू प्रखंड अंतर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी, पतरातू अंचल अधिकारी, पतरातु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पतरातू पुलिस निरक्षक और थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर विधि व्यवस्था सहित क्वॉरेंटाइन सेंटर की स्थिति को जाना.

लॉकडाउन को देखते हुए धारा 144 लागू

बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने कोरोना लॉकडाउन को देखते हुए अनिवार्य रूप से लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे जिले में लॉकडाउन को देखते हुए धारा 144 लागू है. अगर किसी भी व्यक्ति की ओर से धारा 144 के नियमों की अवमानना की जाती है, तो उन पर अविलंब रूप से कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही सब्जी बाजार सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए. अनुमंडल पदाधिकारी ने पतरातू प्रखंड अंतर्गत क्वॉरेंटाइन सेंटर की समीक्षा करते हुए किसी भी हाल में क्वॉरेंटाइन सेंटर के अंदर बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश न करने देने का निर्देश दिया. इसके साथ ही उन्होंने सभी क्वॉरेंटाइन सेंटर पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रखने की बात कही.

और पढ़ें- रांची में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान पड़ा धीमा, कोरोना काल के बाद बड़े पैमाने पर चलेगा अभियान

धारा 144 में क्या आदेश है

1. रामगढ़ जिला अंतर्गत समस्त क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं/कार्यों को छोड़कर सभी लोगों के रात 9 बजे से प्रातः 5 बजे की अवधि तक घर से बाहर निकलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है.

2. रामगढ़ जिला अंतर्गत समस्त क्षेत्र में 65 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्ति, गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिला एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों का (आवश्यक जरूरतों व चिकित्सा कारणों को छोड़कर) घर से निकलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है.

3. इस संबंध में सभी थाना/ओपी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.

रामगढ़: कोरोना वायरस से बचाव और इसके रोकथाम के लिए पूरे देश में अनलॉक-1 लागू किया गया है. इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी कीर्ति श्री की ओर से कुछ विशेष प्रावधानों के पालन के लिए पूरे जिले में धारा 144 लागू करते हुए निम्न आदेश जारी किए गए हैं.

Sub-divisional officer implemented section 144, रामगढ़ में धारा 144
आदेश

अनुमंडल पदाधिकारी कीर्ति श्री ने पतरातू प्रखंड अंतर्गत प्रखंड विकास पदाधिकारी, पतरातू अंचल अधिकारी, पतरातु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पतरातू पुलिस निरक्षक और थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर विधि व्यवस्था सहित क्वॉरेंटाइन सेंटर की स्थिति को जाना.

लॉकडाउन को देखते हुए धारा 144 लागू

बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने कोरोना लॉकडाउन को देखते हुए अनिवार्य रूप से लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया. इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे जिले में लॉकडाउन को देखते हुए धारा 144 लागू है. अगर किसी भी व्यक्ति की ओर से धारा 144 के नियमों की अवमानना की जाती है, तो उन पर अविलंब रूप से कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही सब्जी बाजार सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए. अनुमंडल पदाधिकारी ने पतरातू प्रखंड अंतर्गत क्वॉरेंटाइन सेंटर की समीक्षा करते हुए किसी भी हाल में क्वॉरेंटाइन सेंटर के अंदर बाहरी व्यक्तियों को प्रवेश न करने देने का निर्देश दिया. इसके साथ ही उन्होंने सभी क्वॉरेंटाइन सेंटर पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रखने की बात कही.

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धारा 144 में क्या आदेश है

1. रामगढ़ जिला अंतर्गत समस्त क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं/कार्यों को छोड़कर सभी लोगों के रात 9 बजे से प्रातः 5 बजे की अवधि तक घर से बाहर निकलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है.

2. रामगढ़ जिला अंतर्गत समस्त क्षेत्र में 65 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्ति, गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिला एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों का (आवश्यक जरूरतों व चिकित्सा कारणों को छोड़कर) घर से निकलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है.

3. इस संबंध में सभी थाना/ओपी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा.

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