रांची: रामगढ़ एसपी के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर याचिका पर याचिकाकर्ता ने विशेष सुनवाई की मांग की है. अनुमान लगाया जा रहा है कि उच्च न्यायालय इस पर शीघ्र ही सुनवाई कर सकता है.
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यह है मामला
रामगढ़ एसडीपीओ किशोर कुमार रजक ने अपने ही जिले रामगढ़ पुलिस कप्तान यानी एसपी के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इसमें एसपी के आदेश को नियम विरुद्ध बताकर आदेश को रद्द करने की मांग की है. साथ ही नियम विरुद्ध आदेश देने के कारण पुलिस अधीक्षक पर कार्रवाई की मांग की है. एसडीपीओ ने याचिका के माध्यम से झारखंड हाई कोर्ट को बताया कि रामगढ़ एसपी ने रामगढ़ एसडीपीओ के अधिकार क्षेत्र से दो थाने को हटाकर सदर डीएसपी के अधिकार क्षेत्र में दे दिया है. यह गलत है.
पुलिस मुख्यालय में की थी शिकायत
एसडीपीओ किशोर कुमार रजक ने हाई कोर्ट को बताया कि उन्होंने एसपी के इस आदेश के खिलाफ पुलिस मुख्यालय में शिकायत की थी. पुलिस मुख्यालय से भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका में बताया है कि गृह विभाग के तहत रामगढ़ एसडीपीओ के अधीन सात थाना और दो ओपी निर्धारित हैं.
गृह विभाग का दिया हवाला
रामगढ़ एसपी के कार्यालय से अक्टूबर 2019 को एसडीपीओ के क्षेत्राधीन थानों में से रजरप्पा व गोला थाने के कार्यों के निष्पादन का दायित्व डीएसपी मुख्यालय को दे दिया गया है. यह गलत है. गृह विभाग के निर्देश के बिना कार्य क्षेत्र में बदलाव नहीं किया जा सकता है.