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रामगढ़ विधायक ममता देवी दोषी करार, जा सकती है विधायकी - रामगढ़ समाचार

रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी को गोला गोलीकांड मामले में हजारीबाग कोर्ट ने दोषी करार दिया है (Ramgarh mla mamta devi convicted). सोमवार को सजा सुनाई जाएगी.

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Published : Dec 8, 2022, 4:05 PM IST

Updated : Dec 8, 2022, 9:24 PM IST

रामगढ़: रामगढ़ विधायक ममता देवी को एमपी एमएलए कोर्ट ने गोला गोलीकांड में दोषी करार दिया है (Ramgarh mla mamta devi convicted). उनकी सजा पर 12 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा. मामले में फैसला आते ही ममता देवी समेत सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया है. ममता देवी को 3 वर्ष से अधिक की सजा भी हो सकती है अगर ऐसा हुआ तो फिर उनकी विधायकी रद्द हो सकती है.

ये भी पढ़ें: रामगढ़ विधायक को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, निचली अदालत से जारी गैर जमानती वारंट को किया खारिज

अधिवक्ता आत्माराम चौधरी ने बताया कि रामगढ़ के गोला में साल 2016 में गोली कांड हुआ था. रजरप्पा थाना में 79/2016 दर्ज हुआ था. उस मामले में 13 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुआ था. सभी 13 को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. सभी पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 341 और 307 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के दोषी करार दिया गया है. विधायक समेत अन्य को जेल भेज दिया गया है.

सूचक के अधिवक्ता आत्माराम चौधरी

ममता देवी को न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जितनी धाराओं में उन्हें दोषी पाया गया है उस लिहाज से उन्हें 3 वर्ष या इससे अधिक की सजा हो सकती है अगर ऐसा हुआ तो इनकी विधायकी भी खतरे में होगी. सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने उम्मीद जताई है कि वह 12 तारीख को अधिक से अधिक सजा की मांग करेंगे. हालांकि न्यायालय ने जितनी भी धाराएं ममता देवी पर लगायी गयी थीं, उनमें उन्हें दोषी माना है.

इस मामले में कौन थे दोषी: विधायक ममता देवी के अलावा मनोज कुजहर, राजू साव, दिलदार हुसैन, आदिल इनामी, अभिषेक सोनी, राजीव जायसवाल और बालेश्वर भगत इस मामले में अभियुक्त थे.

कांग्रेस के विधायक को दोषी करार दिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा और रांची जिला ग्रामीण जिलाध्यक्ष और विधायक ममता देवी के प्रतिनिधि रहे राकेश किरण महतो ने कहा कि यह न्यायालय का फैसला है और वह शिरोधार्य है. वहीं, कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को न्यायालय पर भरोसा है, एक जनप्रतिनिधि का जो काम अपनी जनता के लिए होता है वहीं ममता देवी कर रही थीं.


वहीं, रांची जिला ग्रामीण के अध्यक्ष और विधायक ममता देवी के प्रतिनिधि रहे डॉ राकेश किरण महतो ने कहा कि अपने संघर्ष के दिनों में जब ममता देवी जिला परिषद अध्यक्ष थी उस समय गोला रोड आईपीएल कंपनी द्वारा विस्थापित जनता का आंदोलन चल रहा था, जिसमें जनता की पुकार पर ममता देवी शामिल हुई थी, उस आंदोलन को लेकर तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ममता देवी और अन्य के खिलाफ चार प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें विधायक ममता देवी और अन्य को दोषी करार दिया गया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ममता देवी के साथ खड़ी है.

इधर, सजा सुनाए जाने के बाद बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हजारीबाग कोर्ट पहुंचे. बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि ममता देवी विधायक पर किसी प्रकार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, सजा की बात है तो 12 दिसंबर को तय किया जाएगा. कोर्ट के आदेश सर्वोपरि है जिसे हम सभी को मानना है. अंबा प्रसाद ने कहा है कि जितने भी तरह की गवाही ममता देवी के खिलाफ की गई है अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है. ममता देवी को किसी प्रकार का सजा होती है तो हम लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. उससे पहले सोमवार को होने वाली दलीलों को सुनने के बाद ही किसी प्रकार का निर्णय लिया जाएगा.

रामगढ़: रामगढ़ विधायक ममता देवी को एमपी एमएलए कोर्ट ने गोला गोलीकांड में दोषी करार दिया है (Ramgarh mla mamta devi convicted). उनकी सजा पर 12 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा. मामले में फैसला आते ही ममता देवी समेत सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया है. ममता देवी को 3 वर्ष से अधिक की सजा भी हो सकती है अगर ऐसा हुआ तो फिर उनकी विधायकी रद्द हो सकती है.

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अधिवक्ता आत्माराम चौधरी ने बताया कि रामगढ़ के गोला में साल 2016 में गोली कांड हुआ था. रजरप्पा थाना में 79/2016 दर्ज हुआ था. उस मामले में 13 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुआ था. सभी 13 को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. सभी पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 341 और 307 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के दोषी करार दिया गया है. विधायक समेत अन्य को जेल भेज दिया गया है.

सूचक के अधिवक्ता आत्माराम चौधरी

ममता देवी को न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जितनी धाराओं में उन्हें दोषी पाया गया है उस लिहाज से उन्हें 3 वर्ष या इससे अधिक की सजा हो सकती है अगर ऐसा हुआ तो इनकी विधायकी भी खतरे में होगी. सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने उम्मीद जताई है कि वह 12 तारीख को अधिक से अधिक सजा की मांग करेंगे. हालांकि न्यायालय ने जितनी भी धाराएं ममता देवी पर लगायी गयी थीं, उनमें उन्हें दोषी माना है.

इस मामले में कौन थे दोषी: विधायक ममता देवी के अलावा मनोज कुजहर, राजू साव, दिलदार हुसैन, आदिल इनामी, अभिषेक सोनी, राजीव जायसवाल और बालेश्वर भगत इस मामले में अभियुक्त थे.

कांग्रेस के विधायक को दोषी करार दिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा और रांची जिला ग्रामीण जिलाध्यक्ष और विधायक ममता देवी के प्रतिनिधि रहे राकेश किरण महतो ने कहा कि यह न्यायालय का फैसला है और वह शिरोधार्य है. वहीं, कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को न्यायालय पर भरोसा है, एक जनप्रतिनिधि का जो काम अपनी जनता के लिए होता है वहीं ममता देवी कर रही थीं.


वहीं, रांची जिला ग्रामीण के अध्यक्ष और विधायक ममता देवी के प्रतिनिधि रहे डॉ राकेश किरण महतो ने कहा कि अपने संघर्ष के दिनों में जब ममता देवी जिला परिषद अध्यक्ष थी उस समय गोला रोड आईपीएल कंपनी द्वारा विस्थापित जनता का आंदोलन चल रहा था, जिसमें जनता की पुकार पर ममता देवी शामिल हुई थी, उस आंदोलन को लेकर तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ममता देवी और अन्य के खिलाफ चार प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें विधायक ममता देवी और अन्य को दोषी करार दिया गया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ममता देवी के साथ खड़ी है.

इधर, सजा सुनाए जाने के बाद बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हजारीबाग कोर्ट पहुंचे. बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि ममता देवी विधायक पर किसी प्रकार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, सजा की बात है तो 12 दिसंबर को तय किया जाएगा. कोर्ट के आदेश सर्वोपरि है जिसे हम सभी को मानना है. अंबा प्रसाद ने कहा है कि जितने भी तरह की गवाही ममता देवी के खिलाफ की गई है अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है. ममता देवी को किसी प्रकार का सजा होती है तो हम लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. उससे पहले सोमवार को होने वाली दलीलों को सुनने के बाद ही किसी प्रकार का निर्णय लिया जाएगा.

Last Updated : Dec 8, 2022, 9:24 PM IST
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