रामगढ़: गोला गोलीकांड (Gola firing case) की दोषी कांग्रेस विधायक ममता देवी सहित 13 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई (MLA Mamta Devi sentenced to five years). विधायक ममता देवी समेत सभी दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है. अदालत ने सभी दोषियों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया. हजारीबाग के एमपी एमएलए कोर्ट में सजा का फैसला हुआ. दिनभर हजारीबाग कोर्ट परिसर में गहमागहमी का माहौल देखने को मिला विधायक ममता देवी के परिजन बच्चे सहित कोर्ट परिसर में मौजूद रहे. बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. कोर्ट की पूरी कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही सभी को सजा सुनाई गई.
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रामगढ़ विधानसभा की विधायक ममता देवी को अलग-अलग धाराओ में 5 साल की सजा हुई. ममता देवी को धारा 148 में दो साल, 332 में दो साल, 333 में दो साल और 307 में पांच साल मिली है. जिसके कारण उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी. अब रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा. विधायक ममता देवी को सजा के बाद कार्यकर्ता काफी दुखी दिख रहे थे. विधायक के समर्थक और परिजन कोर्ट पहुंचे थे. परिजन ममता देवी के दूधमुहे बच्चे के साथ कोर्ट पहुंचे थे. इसे देखकर सभी की आंखें नम हो रही थी.
कांग्रेस विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो ने कहा कि न्यायालय का जो फैसला है, उसे लेकर उच्च न्यायालय में गुहार लगाई जाएगी. बजरंग महतो ने कहा कि 2016 में मेरी बेटी हुई थी जिसका नाम स्नेहा है, उस समय भी बच्ची जन्म देकर ममता देवी जेल चले गई थी. गोला गोलीकांड 2016 के समय उसकी बेटी महज 3 महीने की थी. अब ममता देवी को सजा सुनाई गई है, तब उसका बेटा 3 महीने का है. बजरंग महतो ने कहा कि माननीय न्यायालय के फैसला का हम सभी सम्मान करते हैं और जल्द ही राजनीतिक षड्यंत्रों का खुलासा राजनीतिक तरीके से किया जाएगा.
क्या है पूरा मामला: 20 अगस्त 2016 को रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र में आइपीएल कंपनी को बंद कराने को लेकर कंपनी के सामने ममता देवी के नेतृत्व नागरिक चेतना मंच के बैनर तले 150-200 संख्या में ग्रामीण धरना पर बैठे थे. इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गये थे. पुलिस को आत्मरक्षा और बचाव को लेकर फायरिंग करनी पड़ी थी. फायरिंग में राम लखन महतो पिता जानकी महतो और दशरथ नायक की मृत्यु हो गई थी. वहीं, दो से तीन दर्जन लोग घायल भी हो गये थे. सुरक्षा में बतौर मजिस्ट्रेट तैनात सीओ, बीडीओ और थानेदार सहित अन्य जवानों को भी चोटें आयी थी. गोलीकांड को लेकर रजरप्पा और गोला थाना कांड में चार अलग अलग प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इस मामले में कुल 45 गवाही हुई. घटना के बाद गोला बीडीओ दिनेश कुमार सुरीन के फर्द बयान पर रजरप्पा थाना में मामला दर्ज किया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक सरोज लकड़ा अधिवक्ता मनोज कुमार और आत्मा राम चौधरी ने अपना पक्ष रखा और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संसार जायसवाल ने अपना पक्ष रखा.
12 दिसंबर को ही होनी थी सजा: गोला गोलीकांड में दोषी विधायक ममता देवी की सजा को लेकर सोमवार को सुनवाई होने वाली थी लेकिन, यह मंगलवार तक के लिए टल गई थी. बार एसोसिएशन हजारीबाग के अधिवक्ता असमंज विश्वास के निधन होने की वजह से सोमवार को सभी न्यायिक कार्य बाधित हो गए थे. इसी वजह से विधायक ममता देवी के मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हुई.
2016 में हुआ था यह चर्चित गोलीकांड: रामगढ़ के गोला में साल 2016 में गोली कांड हुआ था. रजरप्पा थाना में 79/2016 दर्ज हुआ था. उस मामले में 13 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई थी. सभी 13 को कोर्ट ने 8 दिसंबर को दोषी करार दिया, जिसमें रामगढ़ विधायक ममता देवी भी शामिल हैं. सभी पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 341 और 307 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के दोषी करार दिया गया है. फिलहाल सभी दोषी सेंट्रल जेल हजारीबाग में हैं.