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Ramgarh News: रामगढ़ ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी दोषी करार, 16 मार्च को बर्खास्त सीआरपीएफ जवान को सजा सुनाएगी कोर्ट

रामगढ़ ट्रिपल मर्डर केस में रामगढ़ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम द्वारा आरोपी सीआरपीएफ जवान दोषी करार दिया गया है. 16 मार्च को कोर्ट उसे सजा सुनाएगी. ये पूरा मामला 17 अगस्त 2019 का है. बरकाकाना जीआरपी क्षेत्र में सीआरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह ने तीन लोगों की अपने सर्विस रिवॉल्वर से हत्या कर दी थी.

Court to sentence RPF jawan on March 16 in Ramgarh triple murder case
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Published : Mar 14, 2023, 10:07 AM IST

Updated : Mar 14, 2023, 10:40 AM IST

रामगढ़ः रामगढ़ ट्रिपल मर्डर केस में हत्यारे को सजा सुनाई जाएगी. रामगढ़ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शेष नाथ सिंह की अदालत ने बर्खास्त आरोपी आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह को इस हत्याकांड का दोषी पाते हुए सजा के लिए 16 मार्च की तारीख मुकर्रर की है. ये पूरा मामला 2019 का है.

इसे भी पढ़ें- रामगढ़: हत्या के बाद परिजनों ने 7 घंटे तक रखा रेल आवागमन ठप, रेलवे को करीब 20 करोड़ का नुकसान

रामगढ़ उपकारा में बंद आरोपी जवान को सोमवार को दोषी करार दिए जाने के बाद कड़ी सुरक्षा में रामगढ़ उपकारा भेज दिया गया. कोर्ट में अभियोजन की ओर से प्रभारी अभियोजक आरबी राय ने कुल 16 गवाहों का बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज कराया था. इस केस के आईओ (अनुसंधानकर्ता) संजीव बेसरा ने भी अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया था. सोमवार को हुई सुनवाई में न्यायालय ने बर्खास्त जवान मूल रूप से बिहार के आरा जिला निवासी पवन कुमार सिंह को भादवि की धारा 302, 307, 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है. 16 मार्च को सजा की बिंदु पर सुनवाई की जाएगी.

ट्रिपल मर्डर से दहला था रामगढ़ः जिला के बरकाकाना जीआरपी थाना के गांधी मैदान में 17 अगस्त 2019 को बरकाकाना पोस्ट में पोस्टेड आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह ने सर्विस रिवाल्वर से रेलकर्मी के परिवार के 5 लोगों को गोली मार दी थी. जिसमें गर्भवती महिला वर्षा देवी उर्फ मीना देवी, रेलकर्मी अशोक राम, पत्नी लीलावती देवी की हत्या कर दी थी. इस गोलीकांड में सुमन कुमारी और संजय राम भी जख्मी हुए थे.

हत्याकांड के 9 महीने बाद हुई गिरफ्तारीः रामगढ़ में तीन लोगों की हत्या के बाद पूरा शहर उबल पड़ा. परिजनों और स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक और सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की. ट्रिपल मर्डर की जांच कर रही टीम को आखिरकार 9 महीने बाद सफलता हाथ लगी. गुप्त सूचना के आधार पर 9 महीने बाद यानी 22 मार्च 2020 को बिहार के आरा जिला के करथ गांव से आरोपी सीआरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया. पुलिस ने उसे रिमांड में लेने के बाद जेल भेज दिया था.

रामगढ़ः रामगढ़ ट्रिपल मर्डर केस में हत्यारे को सजा सुनाई जाएगी. रामगढ़ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शेष नाथ सिंह की अदालत ने बर्खास्त आरोपी आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह को इस हत्याकांड का दोषी पाते हुए सजा के लिए 16 मार्च की तारीख मुकर्रर की है. ये पूरा मामला 2019 का है.

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रामगढ़ उपकारा में बंद आरोपी जवान को सोमवार को दोषी करार दिए जाने के बाद कड़ी सुरक्षा में रामगढ़ उपकारा भेज दिया गया. कोर्ट में अभियोजन की ओर से प्रभारी अभियोजक आरबी राय ने कुल 16 गवाहों का बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज कराया था. इस केस के आईओ (अनुसंधानकर्ता) संजीव बेसरा ने भी अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया था. सोमवार को हुई सुनवाई में न्यायालय ने बर्खास्त जवान मूल रूप से बिहार के आरा जिला निवासी पवन कुमार सिंह को भादवि की धारा 302, 307, 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है. 16 मार्च को सजा की बिंदु पर सुनवाई की जाएगी.

ट्रिपल मर्डर से दहला था रामगढ़ः जिला के बरकाकाना जीआरपी थाना के गांधी मैदान में 17 अगस्त 2019 को बरकाकाना पोस्ट में पोस्टेड आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह ने सर्विस रिवाल्वर से रेलकर्मी के परिवार के 5 लोगों को गोली मार दी थी. जिसमें गर्भवती महिला वर्षा देवी उर्फ मीना देवी, रेलकर्मी अशोक राम, पत्नी लीलावती देवी की हत्या कर दी थी. इस गोलीकांड में सुमन कुमारी और संजय राम भी जख्मी हुए थे.

हत्याकांड के 9 महीने बाद हुई गिरफ्तारीः रामगढ़ में तीन लोगों की हत्या के बाद पूरा शहर उबल पड़ा. परिजनों और स्थानीय लोगों ने रेलवे ट्रैक और सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की. ट्रिपल मर्डर की जांच कर रही टीम को आखिरकार 9 महीने बाद सफलता हाथ लगी. गुप्त सूचना के आधार पर 9 महीने बाद यानी 22 मार्च 2020 को बिहार के आरा जिला के करथ गांव से आरोपी सीआरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया. पुलिस ने उसे रिमांड में लेने के बाद जेल भेज दिया था.

Last Updated : Mar 14, 2023, 10:40 AM IST
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