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रामगढ़: पान मसाला बेचने वाले दुकादारों पर कार्रवाई, 1,100 पैकेट जब्त - रामगढ़ में 1100 पैकेट पान मसाला जब्त

रामगढ़ में एसडीओ कीर्तिश्री के निर्देश पर तंबाकू नियंत्रण दल ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दुकानों में छापेमारी की गई. इस दौरान प्रतिबंध लगाने के बाद भी अवैध तरीके से गुटका, पान मसाला और सिगरेट बेचते हुए दर्जनों दुकानदारों को पकड़ा गया.

panmasala seized
दुकानों में छापेमारी
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Published : Jun 20, 2020, 12:06 AM IST

रामगढ़: जिले में अनुमंडल पदाधिकारी कीर्तिश्री के निर्देश पर गठित तंबाकू नियंत्रण दल ने रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत एसडीपीओ और फूड इंस्पेक्टर के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर दुकानों में छापेमारी की.

अधिकारियों ने रामगढ़ ब्लॉक परिसर, बस स्टैंड, लोहार टोला, चट्टी बाजार सहित अन्य क्षेत्रों में दुकानों का औचक निरीक्षण कर पान मसालों के करीब 1,100 पैकेट जब्त किए. इसके बाद सभी पैकेट को नष्ट कर दिया गया. इसके साथ ही सभी दुकानदारों को चेतावनी दी गयी कि दोबारा दोषी पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृत्ति कहीं भी थूकने की होती है. इससे कोविड-19 के फैलने का खतरा अधिक होता है, जिसके कारण गृह मंत्रालय भारत सरकार ने आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंधित किया है और उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. साथ ही स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार ने अनलाॕक 1 के समय तम्बाकू और तंबाकू उत्पादों की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है.

रामगढ़: जिले में अनुमंडल पदाधिकारी कीर्तिश्री के निर्देश पर गठित तंबाकू नियंत्रण दल ने रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत एसडीपीओ और फूड इंस्पेक्टर के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर दुकानों में छापेमारी की.

अधिकारियों ने रामगढ़ ब्लॉक परिसर, बस स्टैंड, लोहार टोला, चट्टी बाजार सहित अन्य क्षेत्रों में दुकानों का औचक निरीक्षण कर पान मसालों के करीब 1,100 पैकेट जब्त किए. इसके बाद सभी पैकेट को नष्ट कर दिया गया. इसके साथ ही सभी दुकानदारों को चेतावनी दी गयी कि दोबारा दोषी पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृत्ति कहीं भी थूकने की होती है. इससे कोविड-19 के फैलने का खतरा अधिक होता है, जिसके कारण गृह मंत्रालय भारत सरकार ने आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंधित किया है और उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. साथ ही स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार ने अनलाॕक 1 के समय तम्बाकू और तंबाकू उत्पादों की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है.

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