पलामू: जिले में खाद्य सुरक्षा आयुक्त झारखंड और उपायुक्त पलामू शशि रंजन के निर्देश पर छतरपुर अनुमंडल पदाधिकारी नरेंद्र कुमार गुप्ता छतरपुर अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न होटल और रेस्टोरेंट का औचक निरक्षण किया. अनुमंडल पदाधिकारी ने पाया कि किसी दुकान में निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है. बातचीत से पता चला कि वे सभी निर्देश से अवगत नहीं थे. अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी को निर्देश से अवगत कराते सख्ती से उसका अनुपालन करने का निर्देश दिया. उन्होंने सोमवार तक निर्देश का अनुपालन करने हिदायत दी. निर्देश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में सोमवार के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी और सिटी मैनेजर की ओर से जुर्माना लगाने के साथ प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी.
खाद्य सुरक्षा आयुक्त, झारखंड के निर्देश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी नरेंद्र कुमार गुप्ता ने सभी होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को देखते हुए खाद्य स्वच्छता और साफ-सफाई संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है.
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नरेंद्र कुमार 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घर में रहने की सलाह दी है. सभी प्रवेश द्वार पर हर थर्मल स्कैनर रखने और आगंतुकों के आगमण पर थर्मल स्कैनर से जांच करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही हैंड सेनेटाइजर रखने मालिक, नौकर, ग्राहक कार्यरत कर्मियों वेटरों को मास्क और दस्ताने पहनने और अन्य सावधानियों का अनुपालन करने का निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी आगंतुक और कर्मी मास्क पहनकर ही होटल ओर रेस्टोरेंट में प्रवेश करने की इजाजत दी जाए, रेस्टोरेंट के अंदर आगंतुकों और कर्मियों की ओर से खाने के समय को छोड़कर मास्क पहनना सुनिश्चित करें, अनिवार्य रूप से इसका पालन करने का निर्देश दिया है.
उन्होंने विशेष रुप से खाद्य स्वच्छता और साफ-सफाई रखने का निर्देश देते हुए कहा कि आसपास थूकने की सख्त मनाही होगी. टेबल पर टेबल क्लॉथ और टेबल कवर नहीं रखें. साथ ही टेबल पर किसी तरह की सजावटी सामान, बोतल, नमक, चीनी आदि नहीं रखें. शौचालय को हर दो घंटे में साफ और सेनेटाइज करना सुनिश्चित कराने सहित अन्य दिशा निर्देश दिए.