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ऑटोमोबाइल शो रूम ने दिव्यांग को बेचा पुराना ऑटो, उपभोक्ता फोरम ने लगया जुर्माना - उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामधारी यादव

पलामू के हुसैनाबाद में एक दिव्यांग ने ग्रामीण बैंक से 1.63 लाख में ऑटो रिक्शा फाइनेंस करवाया था. कुछ ही दिनों में ऑटो खराब हो गई. उसने इस मामले को लेकर पलामू जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई, जहां ऑटो शोरूम मालिक को 1.72 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया.

जिला उपभोक्ता फोरम
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Published : Sep 6, 2019, 2:58 PM IST

पलामू: जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ऑटोमोबाइल शोरूम पर जुर्माना लगाया है और उपभोक्ता को करीब 1.72 लाख का क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया है.

देखें पूरी खबर

पलामू के हुसैनाबाद निवासी सिकंदर सिंह ने ग्रामीण बैंक से 1.63 लाख में ऑटो रिक्शा फाइनेंस करवाया था. कुछ ही दिनों में ऑटो खराब हो गई. जब उसने जांच करवाई तो पता चला की शोरूम मालिक ने उसे पुराना ऑटो दे दिया है. जब वे इस मामले को लेकर शोरूम गए तो वहां उसे अपमानित किया गया.

ये भी पढ़ें-पाकुड़ः बिजली अधिकारियों की मनमानी से परेशान उपभोक्ता, जमकर किया प्रदर्शन

वहीं, सिकंदर सिंह ने पूरे मामले की शिकायत पलामू जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराई, जहां उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामधारी यादव की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए ऑटो शोरूम मालिक को 1.72 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया. जिसमें 10 हजार रुपये मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी शामिल है.

पलामू: जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ऑटोमोबाइल शोरूम पर जुर्माना लगाया है और उपभोक्ता को करीब 1.72 लाख का क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया है.

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पलामू के हुसैनाबाद निवासी सिकंदर सिंह ने ग्रामीण बैंक से 1.63 लाख में ऑटो रिक्शा फाइनेंस करवाया था. कुछ ही दिनों में ऑटो खराब हो गई. जब उसने जांच करवाई तो पता चला की शोरूम मालिक ने उसे पुराना ऑटो दे दिया है. जब वे इस मामले को लेकर शोरूम गए तो वहां उसे अपमानित किया गया.

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वहीं, सिकंदर सिंह ने पूरे मामले की शिकायत पलामू जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराई, जहां उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामधारी यादव की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए ऑटो शोरूम मालिक को 1.72 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया. जिसमें 10 हजार रुपये मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी शामिल है.

Intro:ऑटोमोबाइल शो रूम ने दिव्यांग को बेचा पुराना ऑटो, उपभोक्ता फोरम ने लगया जुर्माना

नीरज कुमार । पलामू

पलामू ज़िला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ऑटोमोबाइल शोरूम पर जुर्माना लगाया है और उपभोक्ता को करीब 1.72 लाख का क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया है। पलामू के हुसैनाबाद के सिकंदर सिंह ने ग्रामीण बैंक से करीब 1.63 लाख रुपया में ऑटो फाइनांस करवाया था। कुछ ही दिनों में ऑटो खराब हो गई। जब उन्होंने जांच करवाई तो पता चला की शोरूम मालिक ने उन्हें नया की जगह पुराना ऑटो से दिया है। जब वे शोरूम गए तो उन्हें अपमानित किया गया


Body:बाद में सिकंदर सिंह ने पूरे मामले की शिकायत पलामू ज़िला उपभोक्ता फोरम में रखी। जंहा उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामधारी यादव की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए 1.72 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया। जिसमें 10 हजार रुपये मानसिक रुप से प्रताड़ित करने का भी शामिल है।


Conclusion:ऑटोमोबाइल शो रूम ने दिव्यांग को बेचा पुराना ऑटो, उपभोक्ता फोरम ने लगया जुर्माना
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