पलामू: जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले की सुनवाई करते हुए ऑटोमोबाइल शोरूम पर जुर्माना लगाया है और उपभोक्ता को करीब 1.72 लाख का क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया है.
पलामू के हुसैनाबाद निवासी सिकंदर सिंह ने ग्रामीण बैंक से 1.63 लाख में ऑटो रिक्शा फाइनेंस करवाया था. कुछ ही दिनों में ऑटो खराब हो गई. जब उसने जांच करवाई तो पता चला की शोरूम मालिक ने उसे पुराना ऑटो दे दिया है. जब वे इस मामले को लेकर शोरूम गए तो वहां उसे अपमानित किया गया.
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वहीं, सिकंदर सिंह ने पूरे मामले की शिकायत पलामू जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराई, जहां उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष रामधारी यादव की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए ऑटो शोरूम मालिक को 1.72 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया. जिसमें 10 हजार रुपये मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी शामिल है.