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Palamu Court Justice: पलामू कोर्ट ने दो हत्यारों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, डायन-भूत के मामले में आरोपियों ने बुजुर्ग को टांगी से काट डाला था

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Published : Jul 21, 2023, 7:03 PM IST

डायन भूत के मामले में वृद्ध की हत्या मामले में पलामू कोर्ट ने दो हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 15 नवंबर 2021 को चार आरोपियों ने मिलकर बुजुर्ग की हत्या कर दी थी. लगभग 12 वर्षों के बाद पीड़ित परिजनों को इंसाफ मिला है.

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Palamu Court Sentenced Life Imprisonment

पलामूः हत्या के मामले में पलामू कोर्ट ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. घटना के 12 वर्षों के बाद अदालत का फैसला आया है. दरअसल, डायन-भूत के मामले में एक वृद्ध की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई थी. बुजुर्ग की हत्या करने के बाद उसके शव को जंगल में जला दिया गया था.

ये भी पढ़ें-एक साल पहले आहर में किया गया था गड्ढा, जिसमें समा गयीं चार जिंदगियां! किसकी लापरवाही, कौन है जिम्मेदार

15 नवंबर 2011 को हुई थी हत्याः जानकारी के अनुसार पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के भीखही में 15 नवंबर 2011 को लखन भुइयां नामक व्यक्ति की टांगी से काट कर हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद अभियुक्तों ने मृतक के शव को जंगल में जला दिया था. मामले में मृतक लखन भुइयां के पुत्र कमल भुइयां ने गांव के रामा भुइयां, कलुआ भुइयां, हरि भुइयां, लल्लू भुइयां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी.

चार में से एक आरोपी की हो चुकी है मौत, एक लापताः चार में से एक अभियुक्त की मौत हो गई है, जबकि एक लापता है. दो अभियुक्त रामा और कलुआ के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चल रहा था. जिसमें शुक्रवार को पलामू कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए रामा और कलुआ को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि नहीं देने पर एक एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

पीड़ित परिजनों को 12 वर्षों के बाद मिला इंसाफः बताते चलें कि सभी आरोपियों के खिलाफ पलामू के छतरपुर थाना में आईपीसी की धारा 302, 34, 201 के धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी. पलामू में एक लंबे अरसे के बाद अंधविश्वास में हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है. अभियुक्तों को सजा मिलने के बाद पीड़ित पक्ष के लोगों को इंसाफ मिला है. पूरे मामले का अनुसंधान छतरपुर थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी ने किया था.

पलामूः हत्या के मामले में पलामू कोर्ट ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. घटना के 12 वर्षों के बाद अदालत का फैसला आया है. दरअसल, डायन-भूत के मामले में एक वृद्ध की टांगी से काटकर हत्या कर दी गई थी. बुजुर्ग की हत्या करने के बाद उसके शव को जंगल में जला दिया गया था.

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15 नवंबर 2011 को हुई थी हत्याः जानकारी के अनुसार पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के भीखही में 15 नवंबर 2011 को लखन भुइयां नामक व्यक्ति की टांगी से काट कर हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद अभियुक्तों ने मृतक के शव को जंगल में जला दिया था. मामले में मृतक लखन भुइयां के पुत्र कमल भुइयां ने गांव के रामा भुइयां, कलुआ भुइयां, हरि भुइयां, लल्लू भुइयां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी.

चार में से एक आरोपी की हो चुकी है मौत, एक लापताः चार में से एक अभियुक्त की मौत हो गई है, जबकि एक लापता है. दो अभियुक्त रामा और कलुआ के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चल रहा था. जिसमें शुक्रवार को पलामू कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए रामा और कलुआ को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25-25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जुर्माना राशि नहीं देने पर एक एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

पीड़ित परिजनों को 12 वर्षों के बाद मिला इंसाफः बताते चलें कि सभी आरोपियों के खिलाफ पलामू के छतरपुर थाना में आईपीसी की धारा 302, 34, 201 के धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी. पलामू में एक लंबे अरसे के बाद अंधविश्वास में हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है. अभियुक्तों को सजा मिलने के बाद पीड़ित पक्ष के लोगों को इंसाफ मिला है. पूरे मामले का अनुसंधान छतरपुर थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी ने किया था.

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