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Punishment IN Rape Case: दोस्तों संग मिलकर करता था पत्नी से दुष्कर्म, पलामू कोर्ट ने दी 20 साल की सजा - punishment in rape case

पलामू कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी मानते हुए तीन को 20 वर्ष और एक को 10 वर्ष जेल की सजा सनाई है.

Palamu civil court verdict
दुष्कर्म मामले में पलामू सिविल कोर्ट का फैसला
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Published : Dec 23, 2021, 7:39 AM IST

पलामूः पति-पत्नी के पवित्र रिश्ता को कलंकित करने वाले पति और उसके दोस्तों को पलामू कोर्ट ने दुष्कर्म का दोषी मानते हुए फैसला सुनाया है. कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को 20-20 वर्ष की कारावास और एक अभियुक्त को 10 वर्ष की कारावास की सजा सनाई है.

यह भी पढ़ेंःशादी का झांसा देकर दुष्कर्म मामले में धनबाद कोर्ट का फैसला, दोषी को 8 साल की सजा

पलामू कोर्ट ने मनातू थाना में दर्ज केस संख्या 45/2016 में सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को 20-20 वर्ष और एक अभियुक्त को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है. सभी अभियुक्त चार वर्ष पहले से ही पलामू सेंट्रल जेल में बंद हैं. बता दें कि वर्ष 2016 में मनातू थाना में एक महिला ने अपने पति और उसके दोस्त बबलू सिंह उर्फ विक्रम राजा, नौशाद अनवर और गुंजा बीवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.


पीड़ित महिला ने अपने 164 के बयान में कहा था कि उसके पति ने अपने दोस्तों से दुष्कर्म करवाया और वीडियो भी बनाया है. दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद पति ने धमकी देते हुए कहा कि यह बात किसी को बताना नहीं है. इसके बावजूद न्याय की गुहार लगाने वो पुलिस के पास आई. पुलिस ने मेरी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की. पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो शुरुआती दिनों में यह मामला काफी हाईप्रोफाइल बन गया था. हालांकि, पुलिस पीछे नहीं हटी और सभी साक्ष्य को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की. इससे दोषियों को सजा मिली है. कोर्ट ने पीड़िता के पति के साथ साथ दोस्त बबलू सिंह उर्फ विक्रम राजा और नौशाद अनवर को 20-20 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है. वहीं तीसरी आरोपी गुंजा बीवी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

पलामूः पति-पत्नी के पवित्र रिश्ता को कलंकित करने वाले पति और उसके दोस्तों को पलामू कोर्ट ने दुष्कर्म का दोषी मानते हुए फैसला सुनाया है. कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को 20-20 वर्ष की कारावास और एक अभियुक्त को 10 वर्ष की कारावास की सजा सनाई है.

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पलामू कोर्ट ने मनातू थाना में दर्ज केस संख्या 45/2016 में सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को 20-20 वर्ष और एक अभियुक्त को 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है. सभी अभियुक्त चार वर्ष पहले से ही पलामू सेंट्रल जेल में बंद हैं. बता दें कि वर्ष 2016 में मनातू थाना में एक महिला ने अपने पति और उसके दोस्त बबलू सिंह उर्फ विक्रम राजा, नौशाद अनवर और गुंजा बीवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.


पीड़ित महिला ने अपने 164 के बयान में कहा था कि उसके पति ने अपने दोस्तों से दुष्कर्म करवाया और वीडियो भी बनाया है. दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद पति ने धमकी देते हुए कहा कि यह बात किसी को बताना नहीं है. इसके बावजूद न्याय की गुहार लगाने वो पुलिस के पास आई. पुलिस ने मेरी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की. पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो शुरुआती दिनों में यह मामला काफी हाईप्रोफाइल बन गया था. हालांकि, पुलिस पीछे नहीं हटी और सभी साक्ष्य को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की. इससे दोषियों को सजा मिली है. कोर्ट ने पीड़िता के पति के साथ साथ दोस्त बबलू सिंह उर्फ विक्रम राजा और नौशाद अनवर को 20-20 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है. वहीं तीसरी आरोपी गुंजा बीवी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

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