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पलामू सिविल कोर्ट का फैसलाः दहेज हत्या के मामले में पति और गोतनी को 10 वर्ष की कारावास की सजा - झारखंड न्यूज

दहेज के लिए हत्या करने वाले पति और गोतनी को 10 वर्ष की कारावास की सजा पलामू सिविल कोर्ट ने सुनाई है. ये मामला 13 अप्रैल 2020 का है.

Palamu court sentenced two people to ten years in dowry death case
पलामू
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Published : Aug 12, 2023, 11:36 AM IST

पलामूः दहेज हत्या के मामले में पलामू कोर्ट का फैसला आया है. शनिवार को इस मामले में हुई सुनवाई में दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने वाले पति और हत्या में सहयोग करने वाली गोतनी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है.

इसे भी पढ़ें- Chaibasa Court Justice: हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास, चाईबासा कोर्ट ने 14 साल बाद सुनाया फैसला

क्या है पूरा मामलाः गढ़वा के मेराल थाना क्षेत्र के रहने वाले मेहंदी हुसैन ने अपनी बेटी की शादी पलामू के रेहला थाना क्षेत्र के कुंडी गांव के रहने वाले इरशाद खान के साथ किया था. यह शादी 2018 में हुई थी. शादी में दहेज के रूप में 2.75 लाख और मोटरसाइकिल दिया गया था. शादी के बाद से इरशाद और उसके परिजन मेहंदी हुसैन और उनकी बेटी लैला खातून से 50 हजार रुपये दहेज की मांग कर रहे थे.

दहेज नहीं मिलने पर लैला खातून को ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था और मारपीट भी की जाती थी. इरशाद पर अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध का भी आरोप था. 13 अप्रैल 2020 को लैला खातून के साथ मारपीट की गई थी और उसकी हत्या कर दी गई थी. लैला खातून की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद लैला खातून के परिजनों ने इरशाद, उसकी भाभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था. आईपीसी की धारा 304 बी, 120 बी और 34 में एफआईआर किया गया था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला दबने और दम घुटने से मौत की बात निकलकर सामने आई. इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में अनुसंधान किया और आरोपियों खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा किया. इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. इस पूरे मामले में पलामू व्यवहार न्यायालय के पंचम सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास सजा सुनाई है.

पलामूः दहेज हत्या के मामले में पलामू कोर्ट का फैसला आया है. शनिवार को इस मामले में हुई सुनवाई में दहेज के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने वाले पति और हत्या में सहयोग करने वाली गोतनी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है.

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क्या है पूरा मामलाः गढ़वा के मेराल थाना क्षेत्र के रहने वाले मेहंदी हुसैन ने अपनी बेटी की शादी पलामू के रेहला थाना क्षेत्र के कुंडी गांव के रहने वाले इरशाद खान के साथ किया था. यह शादी 2018 में हुई थी. शादी में दहेज के रूप में 2.75 लाख और मोटरसाइकिल दिया गया था. शादी के बाद से इरशाद और उसके परिजन मेहंदी हुसैन और उनकी बेटी लैला खातून से 50 हजार रुपये दहेज की मांग कर रहे थे.

दहेज नहीं मिलने पर लैला खातून को ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था और मारपीट भी की जाती थी. इरशाद पर अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध का भी आरोप था. 13 अप्रैल 2020 को लैला खातून के साथ मारपीट की गई थी और उसकी हत्या कर दी गई थी. लैला खातून की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद लैला खातून के परिजनों ने इरशाद, उसकी भाभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था. आईपीसी की धारा 304 बी, 120 बी और 34 में एफआईआर किया गया था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला दबने और दम घुटने से मौत की बात निकलकर सामने आई. इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में अनुसंधान किया और आरोपियों खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा किया. इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. इस पूरे मामले में पलामू व्यवहार न्यायालय के पंचम सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास सजा सुनाई है.

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