ETV Bharat / state

Palamu News: दहेज हत्या के आरोपी पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, पलामू व्यवहार न्यायालय ने सुनाया फैसला - सतबरवा थाना

पलामू व्यवहार न्यायालय ने हत्या के एक पुराने मामले में सुनवाई करते हुए हत्या के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी.

http://10.10.50.75//jharkhand/12-May-2023/jh-pal-02-court-se-saja-pkg-7203481_12052023145511_1205f_1683883511_642.jpg
Palamu Civil Court Sentenced 10 Years Imprisonment
author img

By

Published : May 12, 2023, 4:09 PM IST

पलामूः दहेज में बाइक के लिए अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. पलामू व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है. चार साल बाद पीड़ित परिजनों को कोर्ट से इंसाफ मिला है.

ये भी पढे़ं-Palamu Crime Control: अपराधी हो जाए सावधान! अपराध नियंत्रण का ये जुगाड़ कर देगा घटनाओं की चुगली

19 जून 2018 को हुई थी रानी देवी की हत्याः दरअसल, 19 जून 2018 को पलामू के सदर थाना क्षेत्र के खनवा में रानी देवी नामक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. रानी देवी की हत्या का आरोप उसके पति अजय सिंह और उसके परिजनों पर लगा था. पूरे मामले में मृतका की मां ने पति अजय कुमार सिंह, ससुर रघुनाथ सिंह, निरोती देवी, कंचन सिंह और ललिता देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबा कर हत्या की हुई पुष्टिः पूरे मामले में पुलिस ने अनुसंधान करते हुए आरोपी अजय कुमार सिंह को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था और मामले में उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात निकल कर सामने आई थी कि रानी देवी की गला दबा कर हत्या की गई है.

आरोपी दहेज के लिए पत्नी को करता था प्रताड़ितः जानकारी के अनुसार अजय कुमार सिंह शादी के डेढ़ वर्ष बाद अपनी पत्नी के परिजनों से दहेज की मांग कर रहा था. दहेज में वह अपनी पत्नी से बाइक की मांग कर रहा था. इसके लिए लगातार अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा था. घटना के दिन उसने अपनी पत्नी की गला दबा दिया था, जिस कारण उसकी मौत हो गई थी. अजय कुमार सिंह और उसके परिजनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 बी और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.

पीड़ित परिवार को मिला कोर्ट से न्यायः पूरे मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने पीड़ित परिवार को प्रतिकार राशि के जजमेंट की कॉपी सौंपी है. कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है. मृतका का मायका सतबरवा थाना क्षेत्र में था. पुलिस ने पूरे मामले में अनुसंधान किया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया था.

पलामूः दहेज में बाइक के लिए अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. पलामू व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है. चार साल बाद पीड़ित परिजनों को कोर्ट से इंसाफ मिला है.

ये भी पढे़ं-Palamu Crime Control: अपराधी हो जाए सावधान! अपराध नियंत्रण का ये जुगाड़ कर देगा घटनाओं की चुगली

19 जून 2018 को हुई थी रानी देवी की हत्याः दरअसल, 19 जून 2018 को पलामू के सदर थाना क्षेत्र के खनवा में रानी देवी नामक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. रानी देवी की हत्या का आरोप उसके पति अजय सिंह और उसके परिजनों पर लगा था. पूरे मामले में मृतका की मां ने पति अजय कुमार सिंह, ससुर रघुनाथ सिंह, निरोती देवी, कंचन सिंह और ललिता देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबा कर हत्या की हुई पुष्टिः पूरे मामले में पुलिस ने अनुसंधान करते हुए आरोपी अजय कुमार सिंह को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था और मामले में उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात निकल कर सामने आई थी कि रानी देवी की गला दबा कर हत्या की गई है.

आरोपी दहेज के लिए पत्नी को करता था प्रताड़ितः जानकारी के अनुसार अजय कुमार सिंह शादी के डेढ़ वर्ष बाद अपनी पत्नी के परिजनों से दहेज की मांग कर रहा था. दहेज में वह अपनी पत्नी से बाइक की मांग कर रहा था. इसके लिए लगातार अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा था. घटना के दिन उसने अपनी पत्नी की गला दबा दिया था, जिस कारण उसकी मौत हो गई थी. अजय कुमार सिंह और उसके परिजनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 बी और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.

पीड़ित परिवार को मिला कोर्ट से न्यायः पूरे मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने पीड़ित परिवार को प्रतिकार राशि के जजमेंट की कॉपी सौंपी है. कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है. मृतका का मायका सतबरवा थाना क्षेत्र में था. पुलिस ने पूरे मामले में अनुसंधान किया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.