पलामू: पलामू जिला कोर्ट ने मंगलवार को अफीम के तस्कर को सजा सुनाई है. अफीम तस्कर को पलामू कोर्ट ने सात वर्ष की कारावास और 25 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनायी है. गांजा तस्कर हजरत गौड़ पिपराटांड़ थाना क्षेत्र के विदरा का निवासी है. पलामू की लेस्लीगंज थाना पुलिस ने तस्कर को वर्ष 2017 में गिरफ्तार किया था.
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वाहन चेकिंग अभियान के दौरान वर्ष 2017 में पकड़ा गया था तस्करः दरअसल, पलामू पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के महावीर मोड़ के पास 15 मई 2017 को गांजा के एक बड़ा तस्कर आने वाला है. इसी सूचना के आलोक में लेस्लीगंज थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया था. वाहन चेकिंग के दौरान लेस्लीगंज पांकी रोड में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बाइक को रोकी थी. पुलिस ने जांच के दौरान बाइक सवार से दो किलो गांजा बरामद किया था. मौके से पुलिस ने हजरत गौड़ नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था. इस पूरे मामले का अनुसंधान सब इंस्पेक्टर महेंद्र प्रसाद ने किया था. अनुसंधान के बाद साक्ष्य के आधार पर पलामू कोर्ट ने हजरत गौड़ को सजा सुनाई है.
पिपरटांड़ थाना क्षेत्र का इलाका पहले गांजा की खेती के लिए था मशहूरः हजरत गौड़ पर धारा 20/22 एनडीपीएस की धारा लगाई गई थी. हजरत गौड़ जिस इलाके का रहने वाला है उस इलाके में गांजा और अफीम की बड़ी खेती होती थी. हाल के दिनों में पुलिस की कार्रवाई के बाद यह खेती बेहद ही कम हो गई है. पिछले कुछ वर्षों में पलामू में कोई गांजा तस्कर को पलामू पुलिस ने सजा सुनवाने में सफलता पाई है.
पलामू में गांजा तस्कर सक्रियः पलामू में गांजा तस्कर गिरोह सक्रिय है. गांजा तस्करों का नेटवर्क ओड़िशा समेत कई राज्यों तक फैला हुआ है. पलामू पुलिस ने हाल के दिनों में गांजा से जुड़े हुए कई बड़े खेप को पकड़ा है. पलामू पुलिस ने छह महीने के अंदर 1200 किलो से भी अधिक गांजा जब्त किया है. जबकि दो दर्जन से अधिक तस्करों की गिरफ्तारी हुई है. तस्कर ओड़िशा के इलाके से गांजा लाते हैं और पलामू होते हुए बाहर के राज्यों में भेजते हैं. गांजा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस काफी प्रयास कर रही है.