पलामू: मोबाइल नेटवर्क कंपनियों ने टावर लगाने से पहले श्रम विभाग को सूचना नहीं दी है. मामले में श्रम विभाग ने मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को नोटिस जारी किया है. पलामू में 407 मोबाइल टावर मौजूद हैं. जिसका संचालन छह अलग-अलग कंपनियां कर रही हैं. श्रम विभाग ने सभी कंपनियों को नोटिस जारी कर टैक्स की रकम जमा करने को कहा है.
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श्रम विभाग के अनुसार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के तहत मोबाइल टावर निर्माण की लागत का एक प्रतिशत विभाग के खाते में जमा किया जाता है, लेकिन यह राशि न तो खाते में जमा की गई है और न ही श्रम विभाग को इसकी सूचना दी गयी है. इस मामले में पलामू के श्रम अधीक्षक एतवारी महतो की ओर से सभी कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है.
करीब एक करोड़ 42 लाख रुपये बकाया: पलामू की कंपनियों पर श्रम विभाग का करीब एक करोड़ 42 लाख रुपये बकाया है. सभी के खिलाफ बकाया राशि और टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. पलामू के श्रम अधीक्षक एतवारी महतो ने बताया कि मोबाइल टावर या ऐसे अन्य निर्माण कार्य होने पर एक प्रतिशत राशि खाते में जमा करायी जाती है. राशि जमा करने के बाद विभाग को सूचना देनी होती है, लेकिन किसी ने न तो राशि जमा करायी और न ही सूचना दी. ऐसा न करने पर कंपनियों से दो प्रतिशत की वसूली की जा सकती है. राशि जमा नहीं करने पर सभी के विरुद्ध नीलाम पत्र तैयार किया जा सकता है.