ETV Bharat / state

आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामलाः पांकी विधायक डॉ शशिभूषण मेहता और पूर्व विधायक बिट्टू सिंह बरी - आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट का फैसला

आदर्श आचार संहिता उल्लंघन(code of conduct violation in palamu) के एक मामले में कोर्ट ने पांकी विधायक शशिभूषण मेहता और पूर्व विधायक बिट्टू सिंह को बरी कर दिया है. मामला 2016 विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा हुआ है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Nov 23, 2022, 1:18 PM IST

Updated : Nov 23, 2022, 2:23 PM IST

पलामूः आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में पलामू कोर्ट ने पांकी से भाजपा विधायक डॉ शशिभूषण मेहता, कांग्रेस से पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार उर्फ बिट्टू सिंह और पांकी से भाजपा के प्रत्याशी रहे लाल सूरज को बरी कर दिया है(Court decision in code of conduct violation case). तीनों बुधवार को पलामू कोर्ट में पेश हुए थे और करीब आधे घंटे की सुनवाई के बाद तीनों को बरी किया गया है. 2016 में पांकी विधानसभा उपचुनाव के दौरान तीनों पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था.

ये भी पढ़ेंः राजनीतिक दबाव में एफआईआर, भ्रष्टाचारियों ने रची है साजिशः विधायक डॉ शशिभूषण मेहता

दरसअल 2016 में विधायक विदेश सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा था. इस उपचुनाव में डॉ शशिभूषण मेहता, बिट्टू सिंह कांग्रेस से, भाजपा से लाल सूरज चुनाव लड़ रहे थे. 2016 में ही तीनों पर बिना अनुमति के पांकी विधानसभा क्षेत्र के लेस्लीगंज में कार्यालय खोलने का आरोप लगा था. मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते रांची में मामला दर्ज किया था. 2021 में इस मामले को पलामू कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था. बुधवार को तीनों एक साथ पलामू कोर्ट में पेश हुए थे.


जहां साक्ष्य के अभाव में तीनों को बरी किया गया है. इस दौरान डॉ शशिभूषण मेहता, देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह और लाल सूरज एक साथ थे. तीनों को कोर्ट ने बरी किया है. 2016 से मामले में सुनवाई चल रही थी. उस दौरान उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह की जीत हुई थी जबकि डॉ शशि भूषण मेहता तीसरे स्थान पर रहे. 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में डॉ शशि भूषण मेहता भाजपा से चुनाव लड़े थे और जीत गए थे. बुधवार को तीनों अपने अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट में पंहुचे थे. पांकी विधायक डॉ शशि भूषण मेहता ने बताया कि कोर्ट ने बरी कर दिया है.

पलामूः आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में पलामू कोर्ट ने पांकी से भाजपा विधायक डॉ शशिभूषण मेहता, कांग्रेस से पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार उर्फ बिट्टू सिंह और पांकी से भाजपा के प्रत्याशी रहे लाल सूरज को बरी कर दिया है(Court decision in code of conduct violation case). तीनों बुधवार को पलामू कोर्ट में पेश हुए थे और करीब आधे घंटे की सुनवाई के बाद तीनों को बरी किया गया है. 2016 में पांकी विधानसभा उपचुनाव के दौरान तीनों पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था.

ये भी पढ़ेंः राजनीतिक दबाव में एफआईआर, भ्रष्टाचारियों ने रची है साजिशः विधायक डॉ शशिभूषण मेहता

दरसअल 2016 में विधायक विदेश सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा था. इस उपचुनाव में डॉ शशिभूषण मेहता, बिट्टू सिंह कांग्रेस से, भाजपा से लाल सूरज चुनाव लड़ रहे थे. 2016 में ही तीनों पर बिना अनुमति के पांकी विधानसभा क्षेत्र के लेस्लीगंज में कार्यालय खोलने का आरोप लगा था. मामले में चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते रांची में मामला दर्ज किया था. 2021 में इस मामले को पलामू कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था. बुधवार को तीनों एक साथ पलामू कोर्ट में पेश हुए थे.


जहां साक्ष्य के अभाव में तीनों को बरी किया गया है. इस दौरान डॉ शशिभूषण मेहता, देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह और लाल सूरज एक साथ थे. तीनों को कोर्ट ने बरी किया है. 2016 से मामले में सुनवाई चल रही थी. उस दौरान उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह की जीत हुई थी जबकि डॉ शशि भूषण मेहता तीसरे स्थान पर रहे. 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में डॉ शशि भूषण मेहता भाजपा से चुनाव लड़े थे और जीत गए थे. बुधवार को तीनों अपने अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट में पंहुचे थे. पांकी विधायक डॉ शशि भूषण मेहता ने बताया कि कोर्ट ने बरी कर दिया है.

Last Updated : Nov 23, 2022, 2:23 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.