पलामूः जिले के पांडु थाना क्षेत्र के मुरुमातु में दलित बस्ती उजाड़ने के मामले में पीड़ित महादलित परिवारों को 25-25 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा(Mahadalit families will get compensation). अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत यह राशि सभी को दी जानी है. शुक्रवार को पलामू में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिलास्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की बैठक हुई. इसी बैठक में पीड़ित परिवारों के बीच 25- 25 हजार रुपये मुआवजा भुगतान करने का निर्णय लिया गया(Mahadalit families will get compensation).
अधिनियम के तहत एससी एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़ित व्यक्ति को तत्काल 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की बैठक पलामू डीसी ए दोड्डे की अध्यक्षता में हुई. बैठक में डीडीसी मेघा भारद्वाज, एसडीपीओ सुरजीत कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी समेत कई लोग शामिल हुए. इस बैठक में अधिनियम के तहत 26 प्रस्ताव मुआवजा के लिए आया था. जिसमें से 25 मामलों में तत्काल भुगतान का निर्देश जारी किया गया है.
बैठक में डीसी ने अधिनियम से जुड़े कई मामलों की समीक्षा की. इस दौरान डीसी ने अधिकारियों से कहा कि अधिनियम को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अत्याचार और भेदभाव रोकने के मकसद से बनाया गया है. इस तरह के मामलों में तत्काल एफआईआर करना जरूरी है. क्योंकि न्याय के लिए एफआईआर पंजीकरण के साथ ही पूरी प्रक्रिया शुरू होती है. मूल्यांकन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक महीने में एक बार होती है. इसी बैठक में अधिनियम के तहत मुआवजा के भुगतान पर मुहर लगाई जाती है.
पलामू के पीड़ित महादलित परिवारों को मिलेगा मुआवजा, एससी-एसटी एक्ट के तहत 25-25 हजार रुपए की मिलेगी मदद - पलामू न्यूज
पलामू के पांडु थाना क्षेत्र में उजाड़े गए महादलित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा. एससी-एटी अधिनियम(SC ST Act) के तहत 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे.
![पलामू के पीड़ित महादलित परिवारों को मिलेगा मुआवजा, एससी-एसटी एक्ट के तहत 25-25 हजार रुपए की मिलेगी मदद Mahadalit families of Palamu will get 25 thousand rupees](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-16270547-404-16270547-1662169031430.jpg?imwidth=3840)
पलामूः जिले के पांडु थाना क्षेत्र के मुरुमातु में दलित बस्ती उजाड़ने के मामले में पीड़ित महादलित परिवारों को 25-25 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा(Mahadalit families will get compensation). अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत यह राशि सभी को दी जानी है. शुक्रवार को पलामू में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिलास्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की बैठक हुई. इसी बैठक में पीड़ित परिवारों के बीच 25- 25 हजार रुपये मुआवजा भुगतान करने का निर्णय लिया गया(Mahadalit families will get compensation).
अधिनियम के तहत एससी एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़ित व्यक्ति को तत्काल 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की बैठक पलामू डीसी ए दोड्डे की अध्यक्षता में हुई. बैठक में डीडीसी मेघा भारद्वाज, एसडीपीओ सुरजीत कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी समेत कई लोग शामिल हुए. इस बैठक में अधिनियम के तहत 26 प्रस्ताव मुआवजा के लिए आया था. जिसमें से 25 मामलों में तत्काल भुगतान का निर्देश जारी किया गया है.
बैठक में डीसी ने अधिनियम से जुड़े कई मामलों की समीक्षा की. इस दौरान डीसी ने अधिकारियों से कहा कि अधिनियम को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अत्याचार और भेदभाव रोकने के मकसद से बनाया गया है. इस तरह के मामलों में तत्काल एफआईआर करना जरूरी है. क्योंकि न्याय के लिए एफआईआर पंजीकरण के साथ ही पूरी प्रक्रिया शुरू होती है. मूल्यांकन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक महीने में एक बार होती है. इसी बैठक में अधिनियम के तहत मुआवजा के भुगतान पर मुहर लगाई जाती है.