पलामू: झारखंड हाई कोर्ट ने पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में हाथियों की मौत के मामले में सख्त है (High Court strict in case of death of elephants ). पूरे मामले में गुरुवार को पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया गया है. हाई कोर्ट में हाजिर होने के लिए पलामू टाइगर रिजर्व के अधिकारी रांची में कैंप कर रहे हैं. मौत के मामले को लेकर राज्य के पूर्व मंत्री सह जमशेदपुर की विधायक सरयू राय ने एक याचिका दायर किया था.
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हाथियों की मौत के मामले में सरयू राय ने याचिका दायर कर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था. दरअसल पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में पिछले कुछ महीनों में कई हाथियों की मौत हुई है. इस दौरान हाथी के एक बच्चे की भी मौत हुई थी. पूरे मामले में सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रवि रंजन, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में होगी. पलामू टाइगर रिजर्व में 180 से अधिक हाथी हैं. बरसात के दिनों में पीटीआर के गारु में पहाड़ पर फिसल कर एक हाथी की मौत हो गई थी, जबकि कुछ दिनों पहले बारेसाढ़ इलाके में बिजली के करंट के चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई थी. इसी दौरान पीटीआर प्रबंधन ने कोयल नदी से हाथी के एक बच्चे का रेस्क्यू किया था. कुछ दिनों बाद इस हाथी के बच्चे की भी मौत हो गई थी.
पिछले दो वर्षों में पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में चार हाथियों की मौत हुई है, जिसमें एक हाथी का बच्चा भी शामिल है. जिस हाथी की बिजली के करंट लगने से मौत हुई थी. उस हाथी के शरीर में गोली के भी निशान मिले थे और पोस्टमार्टम के दौरान उसके शरीर से गोली बरामद हुआ था.