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बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम की अनुमति मामला: हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और जिला प्रशासन से मांगा एफिडेविट

Baba Bageshwar program in Palamu. पलामू में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव और जिला प्रशासन से हलमनामा दायर करने को कहा है.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jan 5, 2024, 5:36 PM IST

Baba Bageshwar program in Palamu
Baba Bageshwar program in Palamu

पलामू: धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को पलामू में आयोजित करने की अनुमति के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए झारखंड के मुख्य सचिव और पलामू जिला प्रशासन से हलफनामा मांगा है. अब हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर 16 जनवरी को सुनवाई करेगा.

जिला प्रशासन ने अनुमति देने से किया इनकार: दरअसल, धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर के पलामू में आयोजित कार्यक्रम को लेकर श्री हनुमंत कथा आयोजन समिति की ओर से अनुमति मांगी गई थी. शुरुआत में पलामू जिला प्रशासन की ओर से अनुमति दी गयी, लेकिन बाद में इस अनुमति को रद्द कर दिया गया. पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का हवाला देते हुए जिला प्रशासन ने अनुमति रद्द कर दी थी.

बाद में आयोजन समिति ने कार्यक्रम स्थल बदल कर चैनपुर के ओडनार में कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया. इस पूरे मामले को लेकर श्री हनुमंत कथा आयोजन समिति हाईकोर्ट चली गई थी, उसी मामले में सुनवाई चल रही है.

कोर्ट ने अनुमति को लेकर मांगा जवाब: आयोजन समिति की संयोजिका सह मेदिनीनगर नगर निगम की प्रथम मेयर अरुणा शंकर और कार्यक्रम प्रभारी नीतीश सिंह ने बताया कि न्यायाधीश गौतम चौधरी ने सुनवाई की अगली तिथि 16 जनवरी निर्धारित की है. दोनों ने कहा कि हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन से हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि पिछले दो साल में हनुमंत कथा करने के लिए जो अनुमति दिए गए हैं, क्या उनमें वही शर्तें हैं, जो शर्तें पहले कथा करने वालों के लिए रखे गए थे?

पलामू: धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को पलामू में आयोजित करने की अनुमति के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए झारखंड के मुख्य सचिव और पलामू जिला प्रशासन से हलफनामा मांगा है. अब हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर 16 जनवरी को सुनवाई करेगा.

जिला प्रशासन ने अनुमति देने से किया इनकार: दरअसल, धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर के पलामू में आयोजित कार्यक्रम को लेकर श्री हनुमंत कथा आयोजन समिति की ओर से अनुमति मांगी गई थी. शुरुआत में पलामू जिला प्रशासन की ओर से अनुमति दी गयी, लेकिन बाद में इस अनुमति को रद्द कर दिया गया. पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का हवाला देते हुए जिला प्रशासन ने अनुमति रद्द कर दी थी.

बाद में आयोजन समिति ने कार्यक्रम स्थल बदल कर चैनपुर के ओडनार में कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया. इस पूरे मामले को लेकर श्री हनुमंत कथा आयोजन समिति हाईकोर्ट चली गई थी, उसी मामले में सुनवाई चल रही है.

कोर्ट ने अनुमति को लेकर मांगा जवाब: आयोजन समिति की संयोजिका सह मेदिनीनगर नगर निगम की प्रथम मेयर अरुणा शंकर और कार्यक्रम प्रभारी नीतीश सिंह ने बताया कि न्यायाधीश गौतम चौधरी ने सुनवाई की अगली तिथि 16 जनवरी निर्धारित की है. दोनों ने कहा कि हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन से हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि पिछले दो साल में हनुमंत कथा करने के लिए जो अनुमति दिए गए हैं, क्या उनमें वही शर्तें हैं, जो शर्तें पहले कथा करने वालों के लिए रखे गए थे?

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