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पलामू में फूड इंस्पेक्टर ने कई दुकानों का किया निरीक्षण, कई दुकानदारों पर कार्रवाई

पलामू के छतरपुर में फूड इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने एनएच और जपला रोड के विभिन्न दुकानों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने प्रतिबंधित पान मसाला के बिक्री की जांच की, जिसमें कई दुकानदार प्रतिबंधित पान मसाला खरीदते और बेचते पकड़े गए. वैसे सभी दुकानदारों को नोटिस दिया गया.

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Published : Feb 9, 2021, 5:24 PM IST

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दुकानों का औचक निरीक्षण

पलामू: जिले के छतरपुर अनुमंडल पदाधिकारी नरेंद्र कुमार गुप्ता के निर्देशानुसार जिला फूड इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने मंगलवार को एनएच और जपला रोड के विभिन्न दुकानों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने प्रतिबंधित पान मसाला के बिक्री की जांच की. जांच के दौरान कई दुकानदार पान मसाला की खरीद बिक्री करते पाए गए. ऐसे सभी दुकानदारों का पान मसाला ऑन स्पॉट नष्ट कर दिया गया.


मिलावटी सहित एक्सपायरी सामान की बिक्री पर प्रतिबंध
फूड इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने कारोबारियों को मिलावटी सामान बेचने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान मिलावटी सामग्री पकड़े जाने पर कारोबारियों के खिलाफ फर्स्ट एंड 2006 के धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सजा और आर्थिक जुर्माना का प्रावधान है.

इसे भी पढे़ं: पलामू: घूसखोर पंचायत सेवक गिरफ्तार, एसीबी की कार्रवाई


कई दुकानदारों को नोटिस दिया गया
निरीक्षण के दौरान निम्न दुकानदारों को नोटिस दिया गया, जिसमें राजन बरई, मुकेश कुमार, गणेश कुमार गुप्ता, सोनू कुमार, जेनरल स्टोर, नॉर्थ ईस्ट मॉल, गणेश कुमार, सुदामा किराना, उपेंद्र कुमार, शिवम, रंजीत को प्रतिबंधित पान गुटखा और खाद्य मिलावटी बेचने के आरोप में नोटिस जारी किया गया.

पलामू: जिले के छतरपुर अनुमंडल पदाधिकारी नरेंद्र कुमार गुप्ता के निर्देशानुसार जिला फूड इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने मंगलवार को एनएच और जपला रोड के विभिन्न दुकानों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने प्रतिबंधित पान मसाला के बिक्री की जांच की. जांच के दौरान कई दुकानदार पान मसाला की खरीद बिक्री करते पाए गए. ऐसे सभी दुकानदारों का पान मसाला ऑन स्पॉट नष्ट कर दिया गया.


मिलावटी सहित एक्सपायरी सामान की बिक्री पर प्रतिबंध
फूड इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने कारोबारियों को मिलावटी सामान बेचने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान मिलावटी सामग्री पकड़े जाने पर कारोबारियों के खिलाफ फर्स्ट एंड 2006 के धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सजा और आर्थिक जुर्माना का प्रावधान है.

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कई दुकानदारों को नोटिस दिया गया
निरीक्षण के दौरान निम्न दुकानदारों को नोटिस दिया गया, जिसमें राजन बरई, मुकेश कुमार, गणेश कुमार गुप्ता, सोनू कुमार, जेनरल स्टोर, नॉर्थ ईस्ट मॉल, गणेश कुमार, सुदामा किराना, उपेंद्र कुमार, शिवम, रंजीत को प्रतिबंधित पान गुटखा और खाद्य मिलावटी बेचने के आरोप में नोटिस जारी किया गया.

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