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मोकहर कला के राशन डीलर पर प्राथमिकी दर्ज, अनियमितता और राशन गबन का मामला - Jharkhand News

अनियमितता और राशन गबन का मामला उजागर होने के बाद हैदरनगर के मोकहर कला के जन वितरण प्रणाली दुकानदार पर प्राथमिकी दर्ज (FIR Lodged Against Ration Dealer) की गई है. साथ ही राशन डीलर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है.

Haidernagar Police Station
हैदरनगर थाना
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Published : Nov 17, 2022, 3:29 PM IST

पलामूः जांच में अनियमितता उजागर होने के बाद उपायुक्त आंजनेयुलू दोड्डे ने गुरुवार को हैदरनगर के मोकहर कला के राशन डीलर नागेंद्र सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए हैदरनगर सीओ सह बीएसओ को निर्देश दिया है. जिसके पश्चात हैदरनगर थाने में जन वितरण प्रणाली डीलर नागेंद्र सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है. साथ ही राशन डीलर का लाइसेंस सस्पेंड (License suspended of Ration Dealer) कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें-पलामू में खाद्यान्न घोटाला: कोविड-19 काल में अनाज पर दिखाई हाथ की सफाई, अब शुरू हुई वसूली की प्रक्रिया

लाभुकों काे दो अलग-अलग राशन कार्ड निर्गत कर गलत ढंग से राशन का उठाव करता था डीलरः दरअसल, बुधवार को उपायुक्त को राशन डीलर के कारगुजारी की जानकारी मिली थी. जिसके बाद उपायुक्त ने प्रशिक्षु आईएएस श्रीकांत विसपुते और बीडीओ धीरज ठाकुर से मामले की जांच करवायी. जांच में पाया गया कि कई लाभुकों काे दो अलग-अलग राशन कार्ड निर्गत किया गया है. जिसमें से एक कार्ड से लाभुक को राशन दिया जाता है, जबकि दूसरे कार्ड के माध्यम से डीलर अपवाद पंजी के जरिए ऑफलाइन मोड से राशन उठा लेता है (Irregularity And Ration Embezzlement Case). जांच में अनियमितता उजागर होने के बाद उपायुक्त ने यह कार्रवाई की है.

खाद्यान्न वितरण योजना में अनियमितता पर उपायुक्त सख्त, 25 दिनों के भीतर तीसरी कार्रवाईः बताते चलें कि उपायुक्त खाद्यान्न वितरण में अनियमितता को लेकर काफी गंभीर हैं. उपायुक्त ने 22 अक्टूबर को पांकी के कोनवाई में अंगूठा लगाकर लाभुकों को राशन नहीं दिए जाने के मामले में जन वितरण प्रणाली (Public Distribution System) दुकानदार का लाइसेंस निलंबित किया था. साथ ही 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एनएफएसए मद में अनियमितता बरतने के मामले में सहायक गोदाम प्रबंधक को निलंबित कर उससे 16 लाख, एक हजार, 344 रुपए वसूलने की कार्रवाई की थी. अब हैदरनगर के मोकहर कला के राशन डीलर के विरुद्ध कार्रवाई की गई है.

पलामूः जांच में अनियमितता उजागर होने के बाद उपायुक्त आंजनेयुलू दोड्डे ने गुरुवार को हैदरनगर के मोकहर कला के राशन डीलर नागेंद्र सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए हैदरनगर सीओ सह बीएसओ को निर्देश दिया है. जिसके पश्चात हैदरनगर थाने में जन वितरण प्रणाली डीलर नागेंद्र सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है. साथ ही राशन डीलर का लाइसेंस सस्पेंड (License suspended of Ration Dealer) कर दिया गया है.

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लाभुकों काे दो अलग-अलग राशन कार्ड निर्गत कर गलत ढंग से राशन का उठाव करता था डीलरः दरअसल, बुधवार को उपायुक्त को राशन डीलर के कारगुजारी की जानकारी मिली थी. जिसके बाद उपायुक्त ने प्रशिक्षु आईएएस श्रीकांत विसपुते और बीडीओ धीरज ठाकुर से मामले की जांच करवायी. जांच में पाया गया कि कई लाभुकों काे दो अलग-अलग राशन कार्ड निर्गत किया गया है. जिसमें से एक कार्ड से लाभुक को राशन दिया जाता है, जबकि दूसरे कार्ड के माध्यम से डीलर अपवाद पंजी के जरिए ऑफलाइन मोड से राशन उठा लेता है (Irregularity And Ration Embezzlement Case). जांच में अनियमितता उजागर होने के बाद उपायुक्त ने यह कार्रवाई की है.

खाद्यान्न वितरण योजना में अनियमितता पर उपायुक्त सख्त, 25 दिनों के भीतर तीसरी कार्रवाईः बताते चलें कि उपायुक्त खाद्यान्न वितरण में अनियमितता को लेकर काफी गंभीर हैं. उपायुक्त ने 22 अक्टूबर को पांकी के कोनवाई में अंगूठा लगाकर लाभुकों को राशन नहीं दिए जाने के मामले में जन वितरण प्रणाली (Public Distribution System) दुकानदार का लाइसेंस निलंबित किया था. साथ ही 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एनएफएसए मद में अनियमितता बरतने के मामले में सहायक गोदाम प्रबंधक को निलंबित कर उससे 16 लाख, एक हजार, 344 रुपए वसूलने की कार्रवाई की थी. अब हैदरनगर के मोकहर कला के राशन डीलर के विरुद्ध कार्रवाई की गई है.

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